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भाजपा विधायक के बेटे की थाने में लगी क्लास, पुलिस ने सड़क हादसे वाली जगह ले जाकर की पूछताछ

शिवपुरी जिले में सड़क हादसे के बाद भाजपा विधायक के बेटे से पुलिस ने कड़ी पूछताछ की. राहगीरों को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने विधायक पुत्र को थाने बुलाया और घटनास्थल पर ले जाकर जांच की. थार गाड़ी में हूटर और काली फिल्म मिलने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान भी किया.

भाजपा विधायक के बेटे की थाने में लगी क्लास, पुलिस ने सड़क हादसे वाली जगह ले जाकर की पूछताछ

MLA Son Road Accident MP: शिवपुरी जिले में एक सड़क हादसे के बाद विधायक के बेटे से पुलिस की सख्ती चर्चा में है. राह चलते लोगों को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने न सिर्फ विधायक पुत्र को थाने बुलाकर पूछताछ की, बल्कि घटना स्थल पर ले जाकर भी पूरा घटनाक्रम समझा. इस दौरान उसकी थार गाड़ी का चालान किया गया और कानूनी कार्रवाई की गई. मामला अब इलाके में खासा चर्चा का विषय बना हुआ है.

यह पूरा मामला शिवपुरी जिले के करेड़ा थाना क्षेत्र का है. यहां पिछोर विधानसभा से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी थार गाड़ी से चलते राहगीरों को टक्कर मार दी थी, जिससे पांच लोग घायल हो गए थे.

घटना की पूरी कहानी

घटना 16 अप्रैल की सुबह करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है. फरियादी संजय परिहार अपने साथियों आशीष परिहार और अंशुल परिहार के साथ स्प्लेंडर बाइक से पुलिस सहायता केंद्र करैरा से तहसील की ओर जा रहे थे. उसी समय उनके आगे सीता वर्मा और पूजा सोनी पैदल चल रही थीं. तभी पीछे से आई दिनेश लोधी की थार गाड़ी ने बाइक और पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी.

पांच लोग हुए घायल

इस हादसे में कुल पांच लोग घायल हो गए. घायलों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद न तो विधायक पुत्र ने और न ही उनके परिवार ने उनकी सुध ली और तुरंत मदद भी नहीं की. बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा और एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक पुत्र दिनेश लोधी को करेड़ा थाने बुलाया. पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि वह लगातार हॉर्न और सायरन बजा रहे थे, लेकिन आगे चल रहे लोग रास्ते से नहीं हटे. आगे निकलने की कोशिश में बाइक से टक्कर हो गई.

घटनास्थल पर भी ले गई पुलिस

पुलिस यहीं नहीं रुकी, बल्कि दिनेश लोधी को घटना स्थल पर भी ले जाकर निरीक्षण कराया गया. वहां पूरे हादसे की स्थिति को समझा गया और मौके के हालात का जायजा लिया गया. पुलिस जांच के दौरान थार गाड़ी में हूटर और शीशों पर काली फिल्म पाई गई. इस पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत चालान किया गया. गाड़ी पर धारा 77/177 और 184(4)/100/177 के तहत कार्रवाई की गई. गाड़ी नंबर MP32 ZC 5298 है.

तीन दिन बाद मिली गाड़ी

चालान और कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट से वाहन छुड़ाकर तीन दिन बाद दिनेश लोधी को उनकी थार गाड़ी सुपुर्द की गई. साथ ही उन्हें BNS की धारा 35 के तहत नोटिस जारी कर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है. घटना को लेकर पुलिस पहले ही अपराध क्रमांक 255/26 के तहत भारतीय कानून की धारा 281 और 125 में प्रकरण दर्ज कर चुकी है. फिलहाल मामले की विवेचना जारी है.

विधायक ने कही थी ये बात

इससे पहले विधायक प्रीतम सिंह लोधी कह चुके हैं कि उन्होंने घटना के तुरंत बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. उन्होंने खुद को जनता का सेवक बताते हुए कहा था कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

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