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नहीं काम आया रसूख, BJP नेत्री के बेटे शिब्बू यादव को प्रशासन ने किया जिला बदर, 4 जिलों में नहीं मिलेगी एंट्री

Expelled From District Border: कलेक्टर औऱ जिला मजिस्ट्रेट ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत आदतन अपराधी श्रेयांश उर्फ शिब्बू यादव को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है. 25 वर्षीय शिब्बू यादव बीजेपी महिला मोर्चा की सतना जिला अध्यक्ष सीमा यादव का बेटा है.

नहीं काम आया रसूख, BJP नेत्री के बेटे शिब्बू यादव को प्रशासन ने किया जिला बदर, 4 जिलों में नहीं मिलेगी एंट्री
BJP Leader son and habitual criminal Shibbu Yadav expelled from district

BJP leader's Son: सतना जिले के कुख्यात आदतन अपराधी श्रेयांश उर्फ शिब्बू यादव को सतना जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है. आदेश के तहत शिब्बू यादव पिता दिनेश उर्फ दिन्नी यादव को सतना के साथ-साथ रीवा, पन्ना और मैहर की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष तक बाहर रहना होगा.

कलेक्टर औऱ जिला मजिस्ट्रेट ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत आदतन अपराधी श्रेयांश उर्फ शिब्बू यादव को एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है. 25 वर्षीय शिब्बू यादव बीजेपी महिला मोर्चा की सतना जिला अध्यक्ष सीमा यादव का बेटा है.

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एक वर्ष तक सतना, रीवा, पन्ना व मैहर की सीमाओं से बाहर किया गया

जिला मजिस्ट्रेट ने डॉ. सतीश कुमार एस ने जिले के कोलगवां थाना क्षेत्र के निवासी शिब्बू यादव पिता दिनेश उर्फ दिन्नी यादव  के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई का आदेश दिया. आदेश के तहत शिब्बू यादव को पूरे एक वर्ष तक अब सतना, रीवा, पन्ना और मैहर की राजस्व सीमाओं से बाहर रहना होगा.

आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड व रसूख को देखते हुए उठाया सख्त कदम 

आदेश के मुताबिक आरोपी शिब्बू यादव बिना पूर्व अनुमति के प्रदेश के 4 जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा. हालांकि शिब्बू यादव के राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद प्रशासन ने आरोपी के प्रति को ढिलाई नहीं बरती और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए सख्त कदम उठाया.

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शिब्बू यादव के खिलाफ कोलगंवा थाने में करीब 11 आपराधिक मामला दर्ज है, जबकि सिविल लाइन थाना में शिब्बू यादव के खिलाफ दो प्रकरण दर्ज है , वहीं, सिटी कोतवाली थाना में अपराध क्रमांक 401/24 धारा 294, 427, 323, 506, 34 भादवि का प्रकरण दर्ज है.

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आदतन अपराधी शिब्बू यादव के खिलाफ दर्ज हैं कई आपराधिक मामले 

प्रशासन के अनुसार शिब्बू यादव लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है. उसकी हरकतों से आम नागरिकों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ था. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है.

बीजेपी नेत्री के बेटे शिब्बू यादव के नाम दर्ज है 14 आपराधिक मामले

भाजपा नेत्री के पुत्र शिब्बू यादव के खिलाफ कोलगवां थाना में करीब 11 मामले दर्ज हैं. पहला केस अपराध क्रमांक 490/17 धारा 307, 147, 148, 149 भादवि, 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया,  इससे पहले भी उसे साल 2021 में एक वर्ष तक जिला बदर किया जा चुका है.  उसके खिलाफ एससीएसटी एक्ट का मुकदमा भी कायम है.

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