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This Article is From Jul 26, 2025

वन्यजीव तस्करी मामले में 15 आरोपी दोषी करार, 3- 3 साल की सजा के साथ लगा लाखों का जुर्माना

MP News: वन्यजीव तस्करी मामले में कोर्ट ने 15 आरोपी को दोषी करार दिया है. 3- 3 साल की सजा के साथ लगा लाखों का जुर्माना भी लगाया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है ? 

वन्यजीव तस्करी मामले में 15 आरोपी दोषी करार, 3- 3 साल की सजा के साथ लगा लाखों का जुर्माना

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ढीमरखेड़ा की अदालत ने वर्ष 2016 में वन्यजीव के शिकार और तस्करी से जुड़े मामले पर बड़ा फैसला सुनाया है. जिसमें 15 आरोपियों को 3 - 3 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया है. ये आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह का हिस्सा थे. 

सैलारपुर निवासी इंदल सिंह गौड़ के पास करीब 3 किलो पैंगोलिन के स्केल बरामद किए गए थे. जिसमें जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने स्केलस दुर्लभ वन्यजीव पैंगोलिन का शिकार कर उबालकर अलग किए गए थे.

मामले पर डीएफओ गौरव शर्मा ने बताया कि 2016 का केस है जिले के ढीमरखेड़ा के सैलारपुर बीट है उसमें भीतरीगढ़ तालाब है उसमें इंदल सिंह एक आरोपी थे जिनके पास में तीन किलो पैंगोलिन के स्केल मिले थे उसके साथ में 14 आरोपी अलग थे जिसमें कुल 15 आरोपी थे. आज सभी को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है और साथ में ही 3 लाख 80 हजार रु का टोटल जुर्माना भी लगाया गया है.

पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है

DFO ने बताया कि यह केस इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि पैंगोलिन को भ्रामक तरीके से दिखाया जाता है कि उसके स्केल मेडिसिन वैल्यू रखते हैं. यहां पर कई सारे केस पहले भी ऐसे आए हैं. हमारे वन विभाग की टीम ने हमारे सारे रेंज ऑफिसर,डिप्टी रेंजर, बीट गार्ड उन सभी ने इस केस को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, इनकी की प्रशंसा करनी होगी कि इस केस को पकड़े रखा.  एडवोकेट मंजुला श्रीवास्तव ने बहुत ही गाइड की तरह काम किया. वे कटनी के सारे केस को हैंडल करती हैं और निस्वार्थ भाव से बिना कोई फीस लिए हुए, हर तरह से वन्य प्राणी और वनों की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहती हैं. आज बहुत ही खुशी का मौका है जिसमें वन्य प्राणी सुरक्षा की आज जीत हुई है.

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