
Jabalpur News: मध्य प्रदेश की 'समाधान आपके द्वार योजना' (Solution at your Doorstep Plan) के तहत प्रदेश में लगभग 44 लाख प्रकरणों का निराकरण किया गया. इस प्रक्रिया में एक अरब रुपए समझौता राशि (settlement amount) का अवार्ड पारित किया गया. राजस्व, पुलिस, वन, विद्युत और स्थानीय निकाय से संबंधित विवादों का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) से संबंधित रहा. हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति और हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति (High Court Legal Services Committee) के अध्यक्ष रोहित आर्या की पहल पर समझौता योग्य प्रकरणों को पूरा किया गया.
कई विवादों का हुआ निराकरण
इन विवादों को निपटाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान के माध्यमों का सहारा लिया गया. इसके लिए मध्यस्थता, लोक अदालत और सुलह के जरिए विवादों को निराकरण किया गया. नौ जिलों में समाधान आपके द्वार योजना को लागू करते हुए बड़े पैमाने पर प्रकरणों का निराकरण किया गया. इसी क्रम में समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में न्यायालयों एवं राजस्व, वन, पुलिस, जैसे विभागों में लंबित और प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का समझौता कर इसका निराकरण किया गया.
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लोगों को न्याय दिलाने का उद्देश्य
लोक अदालत शिविर का मुख्य उद्देश्य समझौते के माध्यम से पक्षकारों के मामलों का निराकरण करना था, जिससे कि सामान्य जन को आसान, जल्दी और निशुल्क न्याय प्राप्त हो सके. इसके साथ ही विभिन्न विभागों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को उनके लंबित आवेदनों पर लाभ प्रदान किया जा सके.
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