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राजनिवास गैंगरेप में दोषी महंत सीताराम समेत 5 को अंतिम सांस तक जेल, साढ़े 3 साल चला केस, 22 गवाहों ने दी गवाही

Rewa Circuit House Gangrape Case: पॉस्को एक्ट कोर्ट के विशेष जज ने साढ़े तीन साल पुराने रीवा राज निवास गैंगरेप केस में महंत सीताराम उर्फ विनोद पांडे समेत 5 दोषियों को कड़ी सजा सुनाई. करीब साढ़े तीन साल तक चले कोर्ट ट्रायल में कुल 22 लोगों की गवाहों ने बयान दर्ज कराए, जिसके बाद यह बड़ा फैसला आया है.

राजनिवास गैंगरेप में दोषी महंत सीताराम समेत 5 को अंतिम सांस तक जेल, साढ़े 3 साल चला केस, 22 गवाहों ने दी गवाही
POCSO ACT COURT SPECIAL JUDGE SENTENCED LIFE IMPRISIONMENT TO 5 FOUND GUILTY IN RAJNIWAS GANG-RAPE CASE, REWA, MP

Rajniwas Gangrape Case: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बहुचर्चित राज निवास सर्किट हाउस गैंगरेप केस में मंगलवार को पॉस्को एक्ट कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पॉस्को एक्ट कोर्ट विशेष जज ने नाबालिग गैंगरेप केस में दोषी पाए गए महंत सीताराम उर्फ विनोद पांडे समेत 5 को अंतिम सांस तक आजीवन कैद की सजा सुनाई है, लेकिन 4 आरोपियों को सबूत के बिना पर बरी कर दिया.

पॉस्को एक्ट कोर्ट के विशेष जज ने साढ़े तीन साल पुराने रीवा राज निवास गैंगरेप केस में महंत सीताराम उर्फ विनोद पांडे समेत 5 दोषियों को कड़ी सजा सुनाई. करीब साढ़े तीन साल तक चले कोर्ट ट्रायल में कुल 22 लोगों की गवाहों ने बयान दर्ज कराए, जिसके बाद यह बड़ा फैसला आया है.

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सर्किट हाउस में हुए गैंगरेप की वारदात ने खूब बंटोरी थी सुर्खियां 

रिपोर्ट के मुताबिक गत 28 मार्च, 2022 में राज निवास सर्किट हाउस में हुए गैंगरेप की वारदात ने खूब सुर्खियां बंटोरी थी. साढ़े तीन साल बाद आए फैसले में विशेष जज ने महंत सीताराम उर्फ विनोद पांडे समेत पांच आरोपियों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 1-1 लाख रु. जुर्माने की सजा सुनाई है. हालांकि 4 आरोपी साक्ष्य की बिना पर बरी कर दिए गए हैं.

बहाने से नाबालिग को सर्किट हाउस बुलाकर किया गया गैंगरेप

गौरतलब है रीवा के सर्किट हाउस राजनिवास के कमरा नंबर चार में गत 28 मार्च 2022 को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी. नाबालिग को बहाने से सर्किट हाउस बुलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था. मौके पर पहले से मौजूद महंत सीताराम और उसके साथियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

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 गैंगरेप की वारदात के बाद आरोपी नाबालिग को कार से कहीं ले जा रहे थे, लेकिन पीड़िता ने किसी तरीके से कार से कूद कर अपनी जान बचाई थी और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. रीवा पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 9 आरोपियों पर केस दर्ज किया था.

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सर्किट हाउस के कमरा नंबर 4 में शराब पिलाकर किया गैंगरेप 

विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट पदमा जाटव ने मंगलवार को मुख्य आरोपी महंत सीताराम उर्फ विनोद पांडे समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बचाव पक्ष के वकील के अनुसार 28 मार्च 2022 को नाबालिग को बहाने से  राज निवास बुलाया गया और कमरा नंबर 4 में शराब पिलाकर उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया गया था.

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महंत सीताराम, धीरेंद्र मिश्रा,अंशुल मिश्रा,मोनू पयासी को उम्र कैद 

 पॉस्को एक्ट कोर्ट ने गैंगरेप वारदात में दोषी पाए गए क्रमशः महंत सीताराम उर्फ विनोद पांडे, धीरेंद्र मिश्रा,अंशुल मिश्रा,मोनू पयासी को आजावीन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि मामले में आरोपी 4 अन्य क्रमशः संजय त्रिपाठी, रवि शंकर शुक्ला, जानवी दुबे और तौसीद अंसारी को सबूत की बिना पर बरी कर दिया है.

रीवा राजनिवास के कमरा नंबर-4 में घटित हाई प्रोफाइल केस में आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने के लिए पुलिस को डीएनए रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर जैसे तकनीकी साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया था, जिसके आधार पर विशेष जज ने यह फैसला सुनाया.

DNA रिपोर्ट, CCTV फुटेज और CDR सबूत में फंसे आरोपी

उल्लेखनीय है हाई प्रोफाइल सर्किट हाउस में घटी गैंगरेप की वारदात ने प्रशासन की खूब किरकिरी कराई थी. बड़ा सवाल था कि अपराधियों ने सर्किट हाउस में घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर जैसे तकनीकी साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया था, जिसके आधार पर विशेष जज ने बड़ा फैसला सुनाया है. 

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