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This Article is From Aug 17, 2024

Rewa में अविवाहित युवती का गिरवाया गर्भ तो हो गई मौत! छह आरोपी पुलिस की हिरासत में

Rewa News: रीवा से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है. बता दें, यहां एक युवक और युवती के परिवार ने मिलकर शादी करने की जगह अविवाहित लड़की का गर्भ गिरवाने का फैसला लिया, जिससे लड़की की मौत हो गई.

Rewa में अविवाहित युवती का गिरवाया गर्भ तो हो गई मौत! छह आरोपी पुलिस की हिरासत में
Rewa में अविवाहित लड़की का गिरवाया गर्भ तो हो गई मौत! छह आरोपी पुलिस की हिरासत में.

MP News In Hindi: मध्य प्रदेश के रीवा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, दरअसल जब परिजनों को पता चला कि युवती गर्भवती है, तो दोनों पक्षों के परिजनों ने मिलकर युवती का गर्भ गिरवाने का फैसला लिया, तो ये फैसला काफी भारी साबित हुआ. दोनों परिवार के लोगों ने अलग-अलग जातियों के होने की वजह से शादी न करके, आपसी रजामंदी से अवैध रूप से गर्भ गिरवाने का प्रयास किया. इसकी वजह से लड़की की मौत हो गई. 

अवैध रूप से गर्भपात करने की कोशिश की थी

पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए, छह आरोपियों को हिरासत में लिया है. जिसमें से एक है,आशा कार्यकर्ता. जिसने लड़की का अवैध रूप से गर्भपात करने की कोशिश की थी. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को रिमांड में ले लिया है और पूछताछ कर रही है.

दोनों अलग-अलग जातियों के थे

 अलग-अलग जातियों की वजह से प्रेमी-प्रेमिका को अलग करने के लिए ये फैसला लिया गया था. परिवार के लोग शादी नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से जब यह तय हो गया, लड़की गर्भवती है, तो दोनों परिवार ने आपस में बैठकर लड़की का गर्भपात करने का निर्णय लिया.

यहां लंबे समय से चल रहा था ये अवैध काम

परिजन फिर पहुंच गए रीवा थाना अंतर्गत, नए बस स्टैंड के पीछे, आशा कार्यकर्ता रेनू सिंह परिहार के घर पर, जहां लंबे समय से गर्भपात का खेल खेला जा रहा था. आशा कार्यकर्ता रेनू सिंह ने लड़की को दवाई दी, 31 जुलाई 2014 को, लेकिन दवा की वजह से लड़की का गर्भपात होने की बात तो छोड़िए, लड़की की मौत ही हो गई. उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, शनिवार को दोनों परिवार के पांच लोग सहित, आशा कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया.

इन धाराओं पर दर्ज किया गया केस

पुलिस ने लड़की की मौत के बाद, जीरो में कायमी करते हुए. जांच प्रारंभ की, धारा 88, 90, 105, 3(5) गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 की धारा 5 के तहत जिसे बाद में जीरो कायमी की जगह, अपराध क्रमांक 333/ 24 में बदल दिया गया.

इन छह लोगों को किया गया गिरफ्तार

लड़का ,लड़की के परिवार में, जिन्होंने आपसी सहमति से लड़की का गर्भपात करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से लड़की की मौत हो गई. इस मामले में सुजल चौधरी, नीतू चौधरी, रविंदर चौधरी, श्रीदेवी चौधरी निवासी पुष्पराज नगर थाना सिटी कोतवाली सहित, लक्ष्मी साकेत निवासी बैकुंठपुर के अलावा रेनू सिंह परिहार आशा कार्यकर्ता निवासी फूलमती मंदिर के पास नया बस स्टैंड रीवा को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको रीवा के जिला न्यायालय में पेश किया गया. न्यायालय में पेश करके आगे की पूछताछ के लिए रिमांड में ले लिया गया.

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ये हुए गिरफ्तार

आरोपियों को गिरफ्तार करने में इनकी रही प्रमुख भूमिका अवैध रूप से गर्भपात के बाद, लड़की की मौत के मामले में, समान थाना प्रभारी हितेन नाथ शर्मा, बैकुंठपुर थाना प्रभारी विजय सिंह, सहित उप निरीक्षक आंचल सिंह, प्रधान आरक्षक शिवजीत, आरक्षक रविकांत, महेश वर्मा, अमृत, ज्योति, लता और दिव्यांशु की प्रमुख भूमिका रही.

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