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MP में दुष्कर्मी मामा को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, नाबालिग भांजी के साथ किया था ये गंदा काम

MP Crime: छत्तरपुर में मामा और भांजी के रिश्ते को शर्मसार करने वाले आरोपी को जिला कोर्ट ने 20 साल की कैद और दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. 2022 में हुई इस घटना में अब कोर्ट ने फैसला सुनाया.

MP में दुष्कर्मी मामा को कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा, नाबालिग भांजी के साथ किया था ये गंदा काम
जिला कोर्ट छत्तरपुर ने सुनाई आरोपी मामा को सजा

Chhatarpur Court: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के छत्तरपुर जिला से एक खौफनाक मामला सामने आया था. मामा-भांजी (Mama-Bhanji) के रिश्ते को कलंकित करने वाले दुराचारी की शिकायत पर कोर्ट ने सुनाई करते हुए आरोपी को कठोर सजा सुनाई. छत्तरपुर कोर्ट की न्यायाधीश डॉ. सारिका गिरी शर्मा (Dr. Sarika Giri Sharma) की अदालत ने एक आरोपी को 20 साल की कैद और दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. बता दें कि युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला 2022 का था, जिसमें अब जाकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

मामा ने किया था दुष्कर्म

असल में, छतरपुर के थाना क्षेत्र जुझार नगर में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 जून 2022 को शाम 5 बजे वह अपनी मां के साथ चचेरे मामा के घर मौसी की शादी में आई थी. शादी वाले घर में पानी नहीं थी. रात लगभग दो बजे वह अपनी मां के साथ घर के बगल वाले खेत में खड़े टैंकर में से पानी भरने गई. उसकी मां पानी भरके लेकर घर के अंदर चली गई और वह बाहर रह गई थी. इतने में उसका रिश्ते का मामा आया और उससे बोला कि पानी पिला दो. उसने जैसे ही लोटे से पानी दिया, आरोपी मामा ने उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए उसे खेत तरफ ले गया.

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उसे जमीन पर पटक दिया और उसके साथ गलत काम किया. वह चिल्लाई, लेकिन शादी में गाने बजाने के कारण उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी. बाद में आरोपी उसे खेत में छोड़कर भाग गया. फिर वह खेत से घर आई और घटना के बारे में अपनी मां को बताया.

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कोर्ट ने सुनाई सजा

मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक के. एल. प्रजापति ने पैरवी करते हुए तथ्य और सबूत न्यायालय के सामने पेश कर आरोपी को कठोर सजा देने की दलील रखी. आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 20 साल की कठोर कैद के साथ दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई.

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(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)

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