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This Article is From Jan 26, 2026

गणतंत्र दिवस पर 9 कैदी तो रीवा जेल से आए बाहर, 10वां नहीं हुआ रिहा; इस वजह से और काटेगा 2 साल की सजा

Prisoners Released on Republic Day: हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर राज्य शासन द्वारा दी गई सजा में माफी के अंतर्गत केंद्रीय जेल से हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 10 बंदियों को रिहा किए जाने का आदेश जारी हुआ.

गणतंत्र दिवस पर 9 कैदी तो रीवा जेल से आए बाहर, 10वां नहीं हुआ रिहा; इस वजह से और काटेगा 2 साल की सजा

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस के मौके पर रीवा की केंद्रीय जेल से आजीवन कारावास के 9 बंदियों को रिहा किया गया. 10वां कैदी शहडोल का बच्चू लाल था. उसे भी जेल से रिहा होना था, लेकिन उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना था. वह जुर्माना नहीं भर पाया तो उसे दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. फिलहाल वह जेल में है. गणतंत्र दिवस पर छूटे सभी कैदियों ने अपनी सजा के 20 साल (14 साल सुखे और 6 साल माफी के) पूरे कर लिए.

जुर्माना ना जमा करने वाले कैदी की 2 साल की सजा आज से शुरू होगी. तहसीलदार को भी जेल प्रशासन ने पत्र लिखा है. अगर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको गरीबी रेखा का लाभ दिया जाए और उसे जेल से रिहा करने की अनुशंसा की जाए.

अच्छे आचरण वालों को मिलती है सजा में छूट

केंद्रीय जेल रीवा के अधीक्षक एसके उपाध्याय ने बताया कि साल में चार बार जेल से कैदियों की रिहाई होती है. इसके लिए एक प्रक्रिया है. जेल प्रशासन अच्छे आचरण वाले बंदियों के मामलों को जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखता है. समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन, सजा में छूट प्रदान करता है. जेल में सजा काटने के दौरान इन कैदियों को उनकी पसंद के अनुरूप ट्रेनिंग भी दी जाती है.

इसके चलते जेल से रिहा होने के बाद कैदी अपना स्वयं का व्यवसाय कर अपना और अपने परिवार का जीवन चला सकें. जेल से आज एक कैदी की रिहाई नहीं हो पाई है, क्योंकि उसने जुर्माने की राशि नहीं जमा की है. उसके लिए अब जेल प्रशासन ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है.

जेल से रिहा होने वाले कैदियों के नाम

  • कालू उर्फ शाहिद पिता सनब्बर- निवासी इंदौर
  • दिनेश पिता लल्ला वासुदेव- निवासी शहडोल
  • प्रेम सिंह पिता अजमेर सिंह- निवासी सिंगरौली
  • हरीलाल विश्वकर्मा पिता छोटेलाल- निवासी अनूपपुर
  • तरुणेन्द्र उर्फ बब्लू द्विवेदी पिता लोलर प्रसाद- निवासी रीवा
  • सुरेन्द्र यादव पिता बंधू यादव- निवासी सिंगरौली
  • लीलाधर उर्फ लीलू पिता रामपाल कुशवाहा- निवासी अनूपपुर
  • जियालाल साकेत पिता रामसुभग- निवासी सिंगरौली
  • राहुल केवट पिता रामकृपाल केवट- निवासी अनूपपुर
  • जुर्माने के कारण रोका गया बंदी- नंदीलाल वैगा पिता बच्चू बैगा (शहडोल)

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