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MP News: इंदौर की जिला अदालत में वादी ने जज की ओर फेंकी जूतों की माला, जानिए- ऐसा क्यों किया?

Madhya Pradesh News: सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विनोद कुमार दीक्षित ने संवाददाताओं को बताया कि जिला अदालत के एक न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद सलीम का दीवानी मुकदमा खारिज करने का फैसला सुनाया और पाया कि मस्जिद अतिक्रमण कर नहीं बनाई गई है. अदालत का यह फैसला सुनते ही सलीम ने अपने कपड़ों में छिपाकर लाई जूतों की माला निकाली और न्यायाधीश की ओर फेंक दी.

MP News: इंदौर की जिला अदालत में वादी ने जज की ओर फेंकी जूतों की माला, जानिए- ऐसा क्यों किया?

Indore News: इंदौर की जिला अदालत (Indore District Court) में दीवानी मुकदमा खारिज किए जाने से नाखुश 65 वर्षीय एक वादी ने मंगलवार को एक न्यायाधीश (District Judge) की ओर कथित रूप से जूतों की माला फेंक दी. पुलिस (Indore Police) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. अधिकारी के मुताबिक मोहम्मद सलीम (Mohammad Saleem) (65) ने जिला अदालत में यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था कि आजाद नगर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करते हुए एक मस्जिद का निर्माण किया गया है.

पहले से प्लानिंग कर आया था शख्स

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विनोद कुमार दीक्षित ने संवाददाताओं को बताया कि जिला अदालत के एक न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करने के बाद सलीम का दीवानी मुकदमा खारिज करने का फैसला सुनाया और पाया कि मस्जिद अतिक्रमण कर नहीं बनाई गई है. अदालत का यह फैसला सुनते ही सलीम ने अपने कपड़ों में छिपाकर लाई जूतों की माला निकाली और न्यायाधीश की ओर फेंक दी.

वकीलों ने की आरोपी की पिता-पुत्र की पिटाई !

दीक्षित ने कहा कि न्यायाधीश की ओर जूतों की माला फेंकने की घटना के दौरान सलीम का बेटा मोहम्मद रईस भी अदालत कक्ष में मौजूद था. उन्होंने कहा कि पिता-पुत्र के खिलाफ संबद्ध कानूनी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. सलीम के बेटे रईस ने आरोप लगाया कि इस घटना के बाद वकीलों ने उसकी और उसके पिता की पिटाई कर दी.

आरोपियों को पुलिस ने बचाया !

रईस ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान वकीलों ने उसके पिता के कपड़े फाड़कर उन्हें निर्वस्त्र भी कर दिया. उसने कहा कि पुलिसकर्मी उसे और उसके पिता को वकीलों से बचाकर एमजी रोड थाने लेकर आए. रईस  के मुताबिक, मेरे पिता 12 साल से मुकदमा लड़ रहे थे. उन्होंने मुकदमे में कहा था कि आजाद नगर क्षेत्र में नगर निगम की सरकारी जमीन की ड्रेनेज लाइन पर अतिक्रमण करके मस्जिद का निर्माण किया गया है और यह निर्माण इस्लाम के खिलाफ है.

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वकीलों ने कोर्ट में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की

इंदौर अभिभाषक संघ के सचिव कपिल बिरथरे ने वकीलों के खिलाफ रईस के आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि अदालत कक्ष में न्यायाधीश की ओर जूतों की माला फेंकने की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. घटना के आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. बिरथरे ने यह मांग भी की कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जिला न्यायालय परिसर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जाने चाहिए.

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