विपक्षी दलों का गठबंधन I.N.D.I.A. अब नए विवाद में फंस गया है. गठबंधन द्वारा अपने लोगो में अशोक चक्र का प्रयोग किए जाने के बाद से बीजपी हमलावर है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ग्वालियर खंडपीठ के एडवोकेट अवधेश तोमर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन की वेबसाइट पर अशोक चक्र के इस्तेमाल करने पर कानूनी नोटिस भेजा है. इसके साथ ही तोमर ने अशोक चक्र को X (ट्वीटर) हैंडल से हटाकर माफी न मांगने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. एडवोकेट तोमर ने नोटिस के जरिए मल्लिकार्जुन खरगे को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है, इसके साथ ही नोटिस का जवाब देने को कहा है.
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खरगे को क्यों भेजा नोटिस
पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने X (ट्विटर) हैंडल पर विपक्षी दलों के नवगठित समूह I.N.D.I.A. गठबंधन का एक LOGO अपनी वेबसाइट पर रिलीज किया था. तोमर का दावा है कि इसमें अंग्रेजी में I.N.D.I.A. लिखे शब्दों के बीच में अशोक चक्र को प्रदर्शित किया गया था. एडवोकेट का कहना है कि यह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, कोई भी राजनीतिक दल इस चिन्ह का अपने व्यक्तिगत लोगो पर प्रदर्शन या इस्तेमाल नहीं कर सकता है. इसे लेकर बीजेपी समर्थित वकील अवधेश तोमर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा है और तीन दिन में उनसे जवाब मांगा है.
नोटिस में तोमर ने क्या मांग रखी
जब से I.N.D.I.A. गठबंधन बना है तब से बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच तकरार चल रही है. बीजेपी समर्थित एडवोकेट अवधेश तोमर ने नोटिस में कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे अशोक चक्र के प्रयोग के लिए माफी मांगे. साथ ही समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराएं और अपने ट्विटर हैंडल से अशोक चिन्ह को हटाएं.
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