Bhopal News: भोपाल कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्न (Harinarayan Chari Mishra) ने राजधानी में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के लिए किरायेदार समेत होटल, लॉज, धर्मशाला और रिसॉर्ट को रविवार दो महीने तक लागू होने जा रहे नए कानून के प्रति आगाह किया है. पुलिस कमिश्नर ने किराए पर घर, मकान, कमरा देने पर व्यक्ति की पूरी जानकारी सूचीबद्ध करने और सिटीजन पोर्टल पर भेजने का आदेश दिया है. उल्लघंन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी.
शहर में रह रहे अस्थाई व्यक्तियों की जानकारी होगी पंजीकृत
राजधानी भोपाल में लागू किए गए नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अब शहर में आने जाने वाले अस्थाई निवासरत व्यक्ति की पंजीकृत जानकारी मकान मालिकों समेत होटल, धर्मशाला और रिसॉर्ट मालिकों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है.
ओनर्स को साझा करनी होगी किराएदार व पेइंग गेस्ट की जानकारी
नए कानून के तहत अब घरों में काम करने वाले नौकर, छात्रावास में रह रहे छात्राओं और अन्य निवास की जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस के सिटीजन पोर्ट पर देना आवश्यक हो गया है. यही नहीं, शहर में ठेकेदार/ भवन निर्माण कार्य में लगे मजदूर कारीगरों की भी जानकारी देना आवश्यक है.
पूर्व से रह रहे किराएदारों की जानकारी का मांगा गया रिकॉर्ड
रिपोर्ट के मुताबिक अब मकान मालिकों को किराए पर रहने वाले किराएदार की पंजीकृत जानकारी पुलिस को 15 दिन के अंदर मुहैया करानाी होगी. फिलहाल, लागू किया गया नया कानून अगले दो महीने के लिए है. माना जा रहा है पिछले कई दिनों से राजधानी भोपाल में बढ़े लूटपाट के वारदातों पर नियंत्रण के लिए पुलिस कमिश्नर ने उक्त आदेश दिया है.
मकान मालिकों के लिए पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी किए निम्न आदेश
- 1. कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने पर या मध्य प्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे
- 2. पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर में संबंधित थाने पर या सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे.
- 3. किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर या सिटिज़न पोर्टल पर देंगे.
- 4. होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसॉर्ट मालिक, उनके यहां ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगे व इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने को देगे.
- 5. छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे.
- 6. ठेकेदार/ भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर/कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे.
- 7. कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी अपने वाहन को किसी को भी किराए पर देने के पूर्व उसकी पहचान की तस्दीक करेगे. इस पहचान पत्र की छायाप्रति अपने पास संधारित करेंगे और पहचान सत्यापनके बाद ही वाहन देंगें.