Kathonda Treatment Plant Jabalpur: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) नई दिल्ली के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने जबलपुर के कठौंदा स्थित वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र से फैल रही धूल को लेकर जवाब तलब कर लिया है. इस सिलसिले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को नियत की गई है. एनजीटी ने स्वत: संज्ञान लेकर जबलपुर के कठौंदा इलाके में कचरे से ऊर्जा बनाने वाले प्लांट से हो रहे प्रदूषण की जांच प्रारंभ की. जिसमें पाया गया कि इस प्लांट से धूल के कण दूर-दूर तक फैल रहे हैं. लिहाजा, केंद्रीय व मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल, पर्यावरण मंत्रालय व कलेक्टर जबलपुर से जवाब मांगा गया.
रिपोर्ट में कई कमियां
एनजीटी द्वारा कठौंदा में अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करने के संयंत्र से फैल रहे प्रदूषण को लेकर सुनवाई की जा रही है. एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण रिपोर्ट में कई कमियों का उल्लेख किया, जैसे कि अन्य उपयोग किए गए ईंधन के उपयोग, राख निपटान, पौधारोपण विवरण और पूर्ण उत्सर्जन निगरानी के आंकड़ों का अभाव. इसी के साथ जबलपुर नगर निगम को अपशिष्ट पृथक्करण, विरासत अपशिष्ट और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के ऊष्मीय मान पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दे दिया.
14 सितंबर, 2024 की रिपोर्ट में पाई गईं गंभीर खामियां ये रहीं
इस में प्लांट में 600 टन कचरा रोज जलाया जाता है और इससे 11.5 मेगावाट बिजली बनती है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इसमें कितना अतिरिक्त ईंधन डाला जाता है. राख (फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश) कितनी बनती है और उसका क्या किया जा रहा है, इसकी जानकारी नहीं दी गई. प्लांट के चारों ओर कितने पेड़ लगाए गए हैं और बफर ज़ोन तय है या नहीं, यह भी नहीं बताया गया. केवल धूल के कण की रिपोर्ट दी गई है, जबकि अन्य ज़रूरी प्रदूषण मापदंडों की जानकारी नहीं दी गई.
जबलपुर नगर निगम को ये निर्देश दिए गए
गीले कचरे को कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, उसकी जानकारी दी जाए. इस कचरे की उष्मा क्षमता क्या है, यह भी बताया जाए. यह भी स्पष्ट किया जाए कि पुराना कचरा केवल 95,000 मीट्रिक टन ही है या और भी जगहों पर फैला हुआ है. नगर निगम आयुक्त और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले शपथ पत्र पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें.
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