Azaad Bharat Ke Kanoon: देशभर में 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता (Bhartiya Nyaya Sanhita) या बीएनएस (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita) या बीएनएसएस (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) यानी बीएसएस (BSA) लागू हो चुका है. मध्यप्रदेश पुलिस (Madhya Pradesh Police) इन तीन नए कानूनों (Three New Criminal Laws) का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही है. ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं, महज दो दिनों नए कानून लागू होते ही पूरे प्रदेश में 855 एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है. नए कानून लागू होने के पहले प्रदेशभर में औसतन 10 ई-एफआईआर दर्ज की जाती थी. वहीं पूरे मध्यप्रदेश में दो दिन के भीतर अब 98 ई-एफआईआर दर्ज की गई हैं. एक जुलाई को 53 और दो जुलाई को 45 एफआईआर दर्ज की गई है.
नये कानूनों में जाँच और जब्ती के समय वीडियो रिकॉर्डिंग हुई अनिवार्य। #AzaadBharatKeKanoon pic.twitter.com/c7WbSQNy7j
— Office of Amit Shah (@AmitShahOffice) July 1, 2024
क्यों खास हैं नए कानून, सुनिए
नये कानून हैं विक्टिम सेंट्रिक…#AzaadBharatKeKanoon pic.twitter.com/AfHDEfpFHs
— Office of Amit Shah (@AmitShahOffice) July 1, 2024
MP में पर्याप्त जागरुकता और ट्रेनिंग की वजह से मिल रहे हैं सकारात्मक परिणाम
नए कानून लागू हाेने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का उपयोग भी नागरिकों द्वारा किया जा रहा है. दो दिन में ही ई-एफआईआर की संख्या में वृद्धि हुई है.
मध्य प्रदेश सरकार पर्याप्त ट्रेनिंग और व्यवस्थाओं के साथ पूर्ण गंभीरता से नये कानून लागू करने जा रही है...#DrMohanYadav#CMMadhyaPradesh #AzaadBharatKeKanoon pic.twitter.com/GZxjqiX5y4
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 1, 2024
प्रदेश के सभी जिलों में नवाचार कर लोगों को उनके अधिकारों और कानूनों के बारे में बताया जा रहा है. न्यायधीशों, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों, अधिवक्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और जन भागीदारी से समाज के प्रत्येक नागरिक को जागरूक किया जा रहा है.
तीन कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए MP पुलिस पहले से थी तैयार
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए पहले से मध्य प्रदेश में तैयारी थी. इसके लिए मध्यप्रदेश पुलिस छह महीनों से लगातार प्रयास कर रही थी. आरक्षक से लेकर आला अधिकारियों तक सभी को नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया गया. तीनों कानूनों के बारे में 302 मास्टर्स ट्रेनर्स द्वारा 60 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया. इनमें 31 हजार से अधिक विवेचना अधिकारी शामिल हैं. विशेष रूप से नए कानूनों में तकनीक के महत्व को बढ़ाया गया है. इस दृष्टिकोण से प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network & System) का संचालन करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है.
यह भी पढ़ें : 3 New Criminal Laws: अब नहीं लगेगी 'तारीख पर तारीख', नया कानून लागू होने से मात्र इतने दिन में मिलेगा इंसाफ
यह भी पढ़ें : FIR After New Laws: नया कानून लागू होने के बाद MP में 855 से ज्यादा FIR, ई एफआईआर में भी आई बढ़ोत्तरी...