MP Vidhan Sabha Winter Session: मध्यप्रदेश की हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में नाबालिग से दुष्कर्म (Minor Rape Cases in MP) के 4928 केस पेंडिंग, इसमें रेप के बाद हत्या के 64 मामले शामिल है. वहीं 50 फीसदी आरोपी जमानत पर बाहर हैं. ये आंकड़ें सिर्फ जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ग्वालियर और इंदौर बेंच के हैं. दुष्कर्म (Rape Case) के मामलों में ट्रायल कोर्ट द्वारा अब तक 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन अभी तक किसी को फांसी हुई नहीं है. नाबालिक से रेप के मामलों में कुल 5243 आरोपियों में करीब 50 फीसदी आरोपी जमानत पर बाहर हैं. 2650 आरोपी जेल में हैं, जबकि 2593 आरोपी जमानत पर बाहर हैं. ये जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने विधानसभा (MP Vidhan Sabha) के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक (Congress MLA) बाला बच्चन के सवाल का जवाब देते हुए सदन में दी. यह आंकड़े 22 नवंबर 2024 तक के हैं.
अब जानिए कहा पेंडिंग है मामले?
हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट जबलपुर में कुल 3013 मामले लंबित हैं, इनमें 64 मामले ऐसे हैं जिनमे रेप के बाद हत्या की गई है, जबकि 6 मामलों में सम्बंधित ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है. इसी तरह इंदौर बेंच में 1284 मामले लंबित हैं, इसमें 14 मामलों में रेप के बाद हत्या की गई है, 2 में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. ग्वालियर बेंच में कुल 631 मामले लंबित हैं, रेप के बाद हत्या है इसमे 14 मामले हैं, यहां ट्रायल कोर्ट ने 3 मामलों में फांसी की सजा सुनाई है.
इस सवाल के जवाब में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाकायदा अलग अलग मामलों की 132 पेजों में जानकारी दी है. जवाब में यह भी कहा गया है कि विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई और मुख्यमंत्री द्वारा कोई निर्देश आदेश जारी नहीं किए है.
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