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MP में आरामदायक सफर की तैयारी! प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, जानिए इसमें क्या होगा?

Mukhyamantri Sugam Parivahan Sewa: मध्यप्रदेश में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण और ग्रामीण मार्गों में संगठित, सुविधाजनक एवं सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवायें उपलब्ध कराने के लिए "मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा" प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई. यात्री परिवहन सेवा की प्रारम्भ करने के लिए 101 करोड 20 लाख रुपये की अशंपूजी के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई.

MP में आरामदायक सफर की तैयारी! प्रदेश में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, जानिए इसमें क्या होगा?
Mukhyamantri Sugam Parivahan Sewa: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को मिली मंजूरी

Mukhyamantri Sugam Parivahan Sewa in MP: मध्य प्रदेश में सरकार ने यात्री परिवहन सेवा शुरू (Transport Service) करने का फैसला लिया है. इसके लिए सौ करोड़ से ज्यादा की राशि अंश पूंजी के तौर पर मंजूर भी की गई है. राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) मंगलवार 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई. बैठक में मध्य प्रदेश में नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साधारण और ग्रामीण मार्गों में संगठित, सुविधाजनक एवं सुरक्षित यात्री परिवहन बस सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई.

क्या कुछ होगा इसमें?

प्रदेश में ग्रामीण एवं साधारण मार्गों का ट्रैफिक एवं मार्ग सर्व तथा बसों की फ्रीक्वेंसी निर्धारित करते हुए एक व्यवस्थित प्लानिंग के अनुसार यात्री बसों को चलाया जाएगा. यात्री परिवहन सेवा प्रारंभ करने के लिए 101 करोड़ 20 लाख रुपए की अंशपूंजी के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई. इसके लिए राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के गठन की स्वीकृति भी दी गई है.

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वर्तमान में मध्य प्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन हेतु कंपनी एक्ट के तहत एसपीवीएस गठित हैं, जिसमें से 16 कार्यरत हैं. उक्त समस्त कंपनियों को 7 संभागीय कंपनियों के रूप में मर्ज किया जाएगा. उक्त सात कंपनियों के एकीकृत नियंत्रण के लिए राज्य स्तर पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत एक होल्डिंग कंपनी का गठन किया जाएगा.

इसके साथ ही त्रि-स्तरीय संरचना के तहत दायित्व निर्वहन और सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियों में राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी के 51 प्रतिशत शेयर बहुसंख्यक आधार पर निवेश करने एवं सात सहायक कंपनियों के बोर्ड और उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति, रीवा एवं ग्वालियर के लिए वर्तमान प्रचलित कंपनी को बंद करते हुए नवीन क्षेत्रीय कंपनी गठित करने की स्वीकृति प्रदान की गई.

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इन क्षेत्रीय सहायक कंपनियों का गठन, संबंधित संभागीय मुख्यालयों में स्थित सिटी बस ट्रांसपोर्ट की वर्तमान कंपनी में संशोधन कर, निर्मित करने की स्वीकृति दी गई. जिला स्तरीय यात्री परिवहन समिति के गठन की स्वीकृति भी प्रदान की गई.

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा संचालन के लिए बस परिवहन अधोसंरचना के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रक्रिया से उत्कृष्ट गुणवत्ता एवं मानकों का यात्री एवं बस ऑपरेटर के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा. बस संचालन एवं संधारण के लिए पीपीपी मोड प्रक्रिया से, निजी बस ऑपरेटर्स को, संगठित रूप से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत, दक्ष आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से विनियमित किया जाएगा.

आईटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की स्थापना करते हुए समस्त बस ऑपरेशंस पर प्रभावी निगरानी रखी जाएगी. इसके तहत सेवा स्तर समझौता (सर्विस लेवल एग्रीमेंट) और प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (की परफॉर्मेंस इंडिकेटर) पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाएगा, जिससे बस ऑपरेशन यात्रियों के लिए सुविधाजनक एवं सुरक्षित हो सके.

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