MP Transfer Policy 2026: मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगे प्रतिबंध के हटने का इंतजार कर रहे सरकारी अधिकारी‑कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य में जल्द ही तबादला बैन हटाने की तैयारी की जा रही है और मई‑जून के महीनों में स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो सकती है. जानकारी के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग ने नई तबादला नीति का खाका तैयार कर लिया है, जिसे आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा. इस नीति के तहत लगभग एक महीने के लिए तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया जा सकता है. सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना और लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों‑कर्मचारियों की पदस्थापना में बदलाव करना है. तबादला आदेश इस बार भी पूरी तरह ऑनलाइन जारी किए जाने की तैयारी है.
हर संवर्ग में अधिकतम 20 प्रतिशत तबादलों की अनुमति
नई तबादला नीति के तहत प्रत्येक संवर्ग में अधिकतम 20 प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे. इससे बड़े पैमाने पर मनमाने तबादलों पर रोक लगेगी और प्रक्रिया को नियंत्रित रखा जाएगा. जिलों के भीतर होने वाले तबादलों के लिए प्रभारी मंत्री का अनुमोदन अनिवार्य किया गया है.

MP Transfer Policy 2026: मध्य प्रदेश तबादला नीति
विधायकों की अनुशंसाओं को मिलेगी प्राथमिकता
सूत्रों के मुताबिक, तबादला प्रक्रिया में विधायकों की अनुशंसाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि अंतिम निर्णय निर्धारित प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के बाद ही लिया जाएगा. सरकार का प्रयास है कि राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन के साथ तबादले सुनिश्चित किए जाएं.
फर्स्ट क्लास अधिकारियों के तबादले CM की मंजूरी से
नीति के अनुसार, प्रथम श्रेणी (Class‑I) अधिकारियों के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही किए जा सकेंगे. वहीं अन्य संवर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों को संबंधित विभागीय मंत्री अनुमोदित कर सकेंगे. यह व्यवस्था वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण में अतिरिक्त सतर्कता सुनिश्चित करेगी.
तीन साल से जमे अधिकारियों को पहले हटाने पर जोर
नई नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिकता उन अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाएगी, जो एक ही स्थान पर तीन वर्षों से अधिक समय से पदस्थ हैं. विशेष तौर पर कार्यपालिक अधिकारियों को पहले स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि प्रशासन में निष्पक्षता और गतिशीलता बनी रहे.
जिलों के भीतर ट्रांसफर का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को
चर्चा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी जिलों के भीतर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी (Class‑III और Class‑IV) कर्मचारियों के तबादलों का अधिकार प्रभारी मंत्रियों को दिया जा सकता है. प्रभारी मंत्री विभागीय अधिकारियों के समन्वय से जिले के भीतर तबादले कर सकेंगे. हालांकि इन तबादलों के प्रस्ताव पहले कलेक्टर स्तर पर तैयार किए जाएंगे, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
कैबिनेट बैठक में होगा नीति का प्रेजेंटेशन
हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कई वरिष्ठ मंत्रियों और विधायकों ने तबादला बैन हटाने और नई नीति लागू करने की मांग उठाई थी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर सहमति जताई थी. अब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार नीति को कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
ऑनलाइन जारी होंगे तबादला आदेश
सरकार का फोकस इस बार भी डिजिटल प्रणाली पर रहेगा. तबादला आदेश पूरी तरह ऑनलाइन जारी किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और प्रक्रिया तेज हो सके.
प्रशासनिक संतुलन की दिशा में अहम कदम
कुल मिलाकर, नई तबादला नीति को प्रशासनिक व्यवस्था में संतुलन और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, तो लाखों अधिकारी‑कर्मचारियों के तबादले को लेकर लंबे समय से बना असमंजस जल्द समाप्त हो सकता है.
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