MP Police Leave: मध्यप्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश में पुलिस अवकाश पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है. पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने मंगलवार, 7 अप्रैल 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया. 18 मार्च को त्योहारों और कानून व्यवस्था को देखते हुए पूरे प्रदेश में पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगाई गई थी. इस दौरान केवल विशेष या आपातकालीन परिस्थितियों में ही वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से अवकाश दिया जा रहा था. अब हालात सामान्य होने के बाद पुलिसकर्मी सामान्य प्रक्रिया के तहत अवकाश ले सकेंगे. भोपाल से हरप्रीत कौर की रिपोर्ट.

MP Police News: पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश की कॉपी
18 मार्च को लगाया गया था प्रतिबंध
पुलिस महानिदेशक (DGP) द्वारा 18 मार्च 2026 को जारी आदेश में राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर अगली सूचना तक रोक लगा दी गई थी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया था. आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार की छुट्टी केवल विशेष परिस्थितियों में और संबंधित जोन के वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से ही दी जानी थी.

MP Police News: 18 मार्च को पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश की कॉपी
क्यों जरूरी थी रोक?
प्रदेश में नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, चैती चांद और ईद जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय सतर्क हो गया था. सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस बल की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया था. त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया था.
केवल विशेष परिस्थिति में मिलती छुट्टी
प्रतिबंध के दौरान सामान्य आधार पर किसी भी पुलिसकर्मी को अवकाश नहीं दिया जा रहा था. अगर कोई आपात स्थिति होती थी, तो संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य था. PHQ ने स्पष्ट किया था कि ड्यूटी में किसी तरह की कमी कानून व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है.
अब सामान्य रूप से मिलेगा अवकाश
अब पुलिस मुख्यालय ने हालात सामान्य होने पर अवकाश प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है. इससे प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है. पुलिस अब सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत छुट्टी ले सकेंगे, जिससे लंबे समय से ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को आराम मिलेगा.
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