
MP Police Headquarter: मध्य प्रदेश में निजी वाहन चालकों के लिए आने वाले 10 दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि एमपी पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को जारी एक आदेश में उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो अपने निजी वाहन में हूटर, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टीकर व गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं.
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15 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर वाहनों के खिलाफ होगी कार्रवाई
रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को पुलिस मुख्यालय ने आगामी 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाकर निजी वाहनों में इस्तेमाल होने वाले हूटर, फ्लैश लाईट, VIP स्टीकर और गलत नम्बर प्लेट लगाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. जारी निर्देश के बाद अब उन चालकों की मुश्किल बढ़ जाएगी, जो अनाधिकृत चीजों का प्रयोग अपने निजी वाहन में करते हैं.

निजी वाहन में हूटर जैसे अनाधिकृत सामग्री के उपयोग को लेकर जारी हुए निर्देश की कॉपी
हूटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस मुख्यालय ने जताई नाराजगी
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश में यह भी कहा गया कि कुछ दिन पहले VIP विजिट के दौरान एक ऐसा अनाधिकृत वाहन भी पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश के सड़कों पर अनवरत रूप से हूटर समेत प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग निजी वाहन चालकों द्वारा धडल्ले से किया जा रहा है.
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मध्य प्रदेश में निजी वाहनों पर अनाधिकृत सामग्री के उपयोग के मामले तेजी से बढ़े हैं
गौरतलब है. प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ निजी वाहनों पर हूटर, वाहन पर फ्लैश लाइट (लाल, पीली, नीली बत्ती), VIP स्टीकर व गलत नम्बर प्लेट के मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है. जारी निर्देश में कहा गया है कि ऐसे अनाधिकृत वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है.
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