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MP News: भाई की जान बचाने के लिए पति के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची बहन, फिर अदालत ने सुनाया ये बड़ा फैसला

Jabalpur News: मध्य प्रदेश की रहने वाली एक बहन ने अपने भाई की जान बचाे के लिए हाईकोर्ट की शरण ली. दरअसल, बहन अपने भाई को किडनी दान करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसके पति ने सहमति नहीं दी. जिसके बाद उसने हाईकोर्ट का सहारा लिया.

MP News: भाई की जान बचाने के लिए पति के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची बहन, फिर अदालत ने सुनाया ये बड़ा फैसला
फाइल फोटो

MP High Court News: मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में एक बेहद ही दिलचस्प मामला सामने आया है. दरअसल, एक महिला अपने भाई की जान बचाने के लिए किडनी दान (kidney Donation) करना चाहती है. लेकिन, इसके लिए उसके पति एनओसी पर साइन नहीं किए. इसके बाद महिला हाईकोर्ट (MP High Court) की शरण में पहुंच गई. जहां जस्टिस विनय सराफ की एकल पीठ ने महिला के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने महिला को राहत देते हुए फैसला सुनाया कि महिला पति के बिना सहमति के भाई को किडनी दान कर सकती है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पति के स्थान पर महिला का कोई भी करीबी रिश्तेदार एनओसी पर हस्ताक्षर कर सकता है.

यह है पूरा मामला

राजगढ़ (Rajgarh) निवासी याचिकाकर्ता अन्नूबाई की ओर से यह मामला दायर किया गया था. जिसमें कहा गया कि उनका 63 वर्षीय भाई अशोक पवार किडनी की बीमारी से ग्रसित है. उसकी बीमारी की सीकेडी स्टेज-5 तक पहुंच गई है. जिसके लिए डॉक्टरों ने किडनी प्रत्यारोपण (Kidney Transplant) की सलाह दी है. उनके भाई का उपचार भोपाल स्थित बंसल अस्पताल में चल रहा है. मेडिकल जांच में वह किडनी दान के लिये उपयुक्त पायी गई है. परिवार के अन्य सदस्यों ने भाई को किडनी दान के लिए सहमति प्रदान कर दी है, लेकिन उनके पति ने किडनी दान के लिए एनओसी पर हस्ताक्षर नहीं किए. जिसके कारण सक्षम प्राधिकरण समिति ने किडनी दान की अनुमति नहीं दी.

जिंदगी बचाने के लिए तुरंत किडनी प्रत्यारोपण जरूरी

महिला ने याचिका में बताया कि पति की अनुमति नहीं मिलने के कारण बसंल हॉस्पिटल किडनी प्रत्यारोपण के लिए ऑपरेशन नहीं कर रहा है. याचिका में कहा गया कि उसके भाई की जिंदगी के लिए किडनी प्रत्यारोपण तुरंत करना जरूरी है. बता दें कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने इस याचिका की सुनवाई करते हुए मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण नियम 2014 में दिए गए प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश जारी किया है.

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