Madhya Pradesh News: एमपी में कर्मचारी चयन मंडल (Staff Selection Board) ने समूह-3, उपयंत्री, चित्रकार, समयपाल, एवं समकक्ष पदों की सीधी और बैकलॉग भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा 2022 आयोजित की थी. इस मामले में अब अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के शेष 13 प्रतिशत अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. उच्च न्यायालय (High Court) ने 27 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) को लेकर दायर याचिका को खारिज की है. कर्मचारी चयन मंडल आयोग की 2022 में आयोजित संयुक्त परीक्षा के मामले में कैंडिडेट्स को फैसले का इंतजार था.
दायर की गई थी याचिका
चयन परीक्षा का परीक्षा परिणाम कर्मचारी चयन मंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देते हुए घोषित किया गया था. घोषित परीक्षा परिणाम में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका क्रमांक 6036/ 2023 दायर की गई. न्यायालयीन प्रकरण को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी चयन मंडल आयोग ने 87 प्रतिशत रिक्त पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गये.
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कैंडिडेट्स में खुशी की लहर
इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए गए. इस रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने याचिका क्रमांक 6036/ 2023 को खारिज कर दिया गया. उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13 प्रतिशत अभ्यार्थियों के नियुक्ति का भी मार्ग खुल गया है. इस फैसले के बाद कैंडिडेट्स में खुशी की लहर दौड़ गई है.
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