मध्यप्रदेश के रीवा जिले से बड़ी खबर सामने आई है. खबर है कि जिले के मऊगंज में अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत गोवंश को सड़क पर आवारा छोड़ने वालों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी. अगर यह अभियान सफल रहा तो हमें सड़क पर घूमती हुई एक भी गौमाता नहीं दिखाई देगी. आज से ही जिले में इस अभियान की शुरुआत हो गई है. इसी सिलसिले में आज मऊगंज के कलेक्टर ने खुद 5 गायों को पालने की बात कही.
गौशाला से घर पर लेकर जाएं गौमाता
कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने मऊगंज जिले के लोगों से कहा है कि हम जिस तरीके से बुजुर्ग माता-पिता की सेवा करते हैं. ठीक उसी तरीके से गोवंश की भी सेवा करें. गौशाला से लाकर आप अपने घर में एक या उससे ज्यादा गोवंश रखें. मऊगंज कलेक्टर चाहते हैं कि हर कोई इस पहल से जुड़े. जिला प्रशासन की तरफ से उठाए गए इस पहल का मकसद है कि पशुओं की समस्या दूर हो व सड़के भी सुरक्षित हो.
आज से हुई अभिनव पहल की शुरुआत
मऊगंज कलेक्टर ने कहा कि आज से एक गाय को सड़क से उठाकर घर लेकर जाना है. इस अभियान के शुभारंभ करते हुए कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि वो खुद 5 गायों को अपने घर में रखकर उनकी सेवा करेंगे. बताते चलें कि गोवंश की समस्या अकेले मऊगंज की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चिंता का विषय है. दरअसल, जोवंशो की सड़क पर होने वाली मौत समेत ऐरा प्रथा के नुकसान को कैसे रोक जाए? इसको लेकर 22 सितंबर को मऊगंज कलेक्टर ने एक अभिनव पहल की है.
जानिए क्या होती है ऐरा प्रथा?
जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश के कई सारी जगहों पर ऐरा प्रथा चली आ रही है. इसके तहत किसान अपनी गेहूं की कटाई के बाद अपने पालतू पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं. इसके बाद वह धान लगाने के बाद ही अपने पशुओं की तलाश में निकलते हैं जिसे ऐरा प्रथा कहा जाता है. बहरहाल, इस अभियान के बाद उम्मीद की जाती है कि गोवंशों के साथ क्रूरता को खत्म किया जा सके.
पशुओं के कान में टैग लगाकर खुला ने छोड़े
कलेक्टर ने सभी सक्षम व्यक्तियों से अपील की है कि वह सड़क पर आवारा घूम रहे गोवंश को लें व उसकी सेवा करें. जिससे मऊगंज जिला प्रदेश में एक मिसाल बने और ऐसा तभी हो सकता है कि जब मऊगंज जिले की जनता और समाज सेवी संगठन जिला प्रशासन का सहयोग करें. मऊगंज के कलेक्टर ने पशुपालकों से भी गुजारिश की है कि जिन पशुओं में टैग लगा है. वह अपने पशुओं को अपने घर पर ही बांधे अन्यथा इस मामले में उनके खिलाफ धारा 144 एवं पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी. पशुपालक यदि बाड़े से अपने मवेशियों को ले जाते हैं तो उनके ऊपर 1000 प्रति पशु दंड के तौर पर जुर्माना लगेगा.
गोवंश को लेकर लगाई धारा 144
कलेक्टर मऊगंज ने इस अभियान का का शुभारंभ करते हुए मऊगंज जिले में गोवंश को लेकर धारा 144 लगा दी है. उन्होंने कहा कि धारा 144 के अंतर्गत आने वाली धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी. जिसमें जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है. इस बारे जब कलेक्टर मऊगंज से बात की तो उनका कहना था कि गोवंश की वजह से सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं. किसान गोवंश को लेकर परेशान है. हम एक गोवंश को अपने घर पर रखें व ठीक से उसकी सेवा करें जैसे अपने माता-पिता की करते हैं. ऐसे में गोवंश की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी और मऊगंज गोवंश को लेकर मॉडल जिला बन जाएगा.
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