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पूर्व CM दिग्विजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट का नोटिस, BJP विधायक की छवि धूमिल करने का है आरोप 

MP MLA court issues notice to former CM Digvijay : एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने एक मामले पर पूर्व CM दिग्विजय सिंह को नोटिस दिया है. मामला विधायक सुशील तिवारी इंदू से जुड़ा हुआ है. 

पूर्व CM दिग्विजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट का नोटिस, BJP विधायक की छवि धूमिल करने का है आरोप 
रोहित रघुवंशी अधिवक्ता मामले को लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए.

MP-MLA Court : जबलपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को नोटिस जारी किया है. मामला पनागर के भाजपा विधायक सुशील तिवारी इंदू की छवि धूमिल करने के आरोप से संबंधित है. मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को नियत की गई है.

 जबलपुर निवासी विधायक सुशील तिवारी इंदू के अधिवक्ता ने दलील दी कि प्रदेश कांग्रेस के महासचिव व मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 15 मई, 2024 को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की थी. इस दौरान विधायक तिवारी पर यह आरोप लगाया गया कि सार्वजनिक वितरण के लिए जो अनाज आता है, उसमें से 50-60 प्रतिशत कालाबाजारी कर मार्केट में बिक्री किया जाता है.

प्रेस वार्ता को इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया, जिससे पार्टी के सदस्यों व मतदाता के बीच परिवादी की छवि खराब हुई और उनके पक्ष में मतदान में कमी आई.

विशेष अदालत ने तर्क सुनने के बाद कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के नए प्रावधान अनुसार पंजीयन पर संज्ञान के समय  दिग्विजय सिंह, वर्तमान राज्य सभा सदस्य को सुना जाना आवश्यक है. धारा 223 बीएनएसएस के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अनावेदक को सुनवाई के लिए नोटिस जारी हो. प्रकरण पंजीयन पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई को नियत किया जाता है.

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