
Rewa Anukampa Niyukti Ghotala: रीवा में इन दिनों शिक्षा विभाग में हुए अनुकंपा नियुक्ति घोटाले की गूंज लगातार सुनाई दे रही है. इस मामले में रीवा कमिश्नर बीएस जामोद ने जिला शिक्षा अधिकारी और योजना अधिकारी को निलंबित कर दिया है. वहीं इस मामले में पांच फर्जी अनुकंपा नियुक्तियां और एक लिपिक, 6 लोगों के खिलाफ पहले ही सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया जा चुका है. निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा गुप्ता के कार्यकाल में 37 अनुकंपा नियुक्ति हुई थी, जिसमें पांच पूरी तरीके से फर्जी पाई गई. जिसके चलते कमिश्नर रीवा ने यह सख्त कदम उठाया है.
क्या है मामला?
मध्यप्रदेश के रीवा संभाग में पिछले एक साल के भीतर स्कूल शिक्षा विभाग में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर अनुकंपा नियुक्ति हासिल करने वाले पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक जिन आरोपियों ने फर्जी तरीके से अनुकंपा नियुक्ति हासिल की है, उनके मां-बाप या तो जिंदा हैं या फिर उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग में कभी नौकरी ही नहीं की.
कमिश्नर ने लिया एक्शन
रीवा के संभागीय कमिश्नर बीएस जामोद के तेवर इन दिनों बदले हुए हैं. लगातार घोटाले सामने आने पर कमिश्नर कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं. पिछले दिनों एक कार्य पालन यंत्रि को उन्होंने निलंबित कर दिया था और अब रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी सहित एक अन्य अधिकारी को भी निलंबित कर दिया है.
कमिश्नर ने जिला शिक्षा अधिकारी सुदामालाल गुप्ता और योजना अधिकारी शिक्षा पद प्रभार प्राचार्य अखिलेश मिश्रा को निलंबित करने के आदेश दिए हैं. जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति के 37 प्रकरणों की जाँच कराए जाने पर पाँच प्रकरणों में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने पर यह कार्यवाही की गई है. इस संबंध में कलेक्टर रीवा द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई. दोनों को नोटिस दिया गया. नोटिस का संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है. निलंबन अवधि में सुदामा गुप्ता गुप्ता तथा अखिलेश मिश्रा का मुख्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया हैदोनों अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.
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