MP Madarsa Board: एमपी के इस जिले में 56 मदरसों की मान्यता की गई समाप्त, स्कूल शिक्षा मंत्री ने क्या कहा?

MP Madarsa Board: स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह (Uday Pratap Singh) ने मध्य प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में मैदानी अमले से सभी शिक्षण संस्थाओं का सतत निरीक्षण करें. उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार की विभागीय योजनाओं का लाभ मिले साथ ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.

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Madhya Pradesh Madarsa Board: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के श्योपुर (Sheopur) में 56 मदरसे पूर्ण रूप से संचालित नहीं पाये गये है. जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer) श्योपुर की रिपोर्ट के आधार पर मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड (MP Madarsa Board) ने इन मदरसों की मान्यता समाप्त (Madarsa Board Affiliated Cancelled) कर आदेश जारी कर दिये है. रिपोर्ट में बताया गया कि श्योपुर जिले में 80 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे है. इनमें 54 ऐसे मदरसे है जिन्हें राज्य शासन से अनुदान प्राप्त हो रहा है. वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री (School Education Minister) ने प्रदेश में संचालित मदरसों की भौतिक सत्यापन (Physical Verification) की जांच में तेजी लाने के भी निर्देश दिये है. उन्होंने कहा कि जो मदरसे नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे है उनकी मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जाये. साथ ही प्रायवेट शिक्षण संस्थाओं (Private School) के स्कूलों का भी भौतिक सत्यापन तेज गति से किया जाये.

स्कूल शिक्षा मंत्री ने जारी किये निर्देश

स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह (Uday Pratap Singh) ने मध्य प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में मैदानी अमले से सभी शिक्षण संस्थाओं का सतत निरीक्षण करें. उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार की विभागीय योजनाओं का लाभ मिले साथ ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके.

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सचिव मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड ने बताया कि प्रदेशभर में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गये है कि वे अपने क्षेत्र में संचालित मदरसों का मैदानी अमले द्वारा भौतिक निरीक्षण कराये.

निरीक्षण में जो मदरसे राज्य शासन के नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे है, उनकी मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड को भेजे जायें. नियमानुसार संचालित नहीं हो रहे मदरसों को स्कूल शिक्षा विभाग से मिलने वाली मदद तत्काल बंद कराई जायेगी.

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