विज्ञापन

MP News: खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की जिंदगी से कर रहे थे खिलवाड़, अब 17 कारोबारियों को मिली ऐसी सजा

Indore News: एमपी में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों की खैर नहीं है, इंदौर में मिलावट खोरी पर जिला प्रशासन ने नकैल कसना तेज कर दिया है. मिलावट से मुक्ति अभियान में दर्ज 17 प्रकरणों में दोष सिद्ध होने पर जुर्माना लगाया गया है. जानें किस फर्म पर कितने का जुर्माना लगाया गया है.

MP News: खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की जिंदगी से कर रहे थे खिलवाड़, अब 17 कारोबारियों को मिली ऐसी सजा
MP News: इंदौर में मिलावट से मुक्ति अभियान में दर्ज 17 प्रकरणों में दोष सिद्ध होने पर लगा जुर्माना.

Madhya Pradesh News: इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने मिलावट खोरों के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार कर लिया है. इसी कड़ी में उनके निर्देशन में चलाए जा रहे मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का निराकरण करते हुए खाद्य सामग्री के 17  संस्थानों पर 13 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दरअसल, इंदौर शहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत निरंतर कार्रवाई की जा रही है. कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने विगत कुछ महीनों में प्रकरण बनाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अपर कलेक्टर इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, जहां ये सजा सुनाई गई.

13 लाख 70 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

न्याय निर्णायक अधिकारी और अपर कलेक्टर गौरव बेनल ने प्रकरणों में सुनवाई उपरांत आरोपी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी  पाए जाने पर 17 खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध कुल 13 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जिन खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध जुर्माना लगाया गया है, उनके नाम भी दिए गए हैं.

इनको मिलावट करना पड़ा भारी

1. मेसर्स- सोशल इंदौर एलएलपी, सी 21 बिजनेस पार्क, एमआर 10 इंदौर एवं फर्म आरती गृह उद्योग, कैथवाडा, सिंघावा रोड, अहमदाबाद द्वारा अवमानक दही, पनीर एवं मिथ्याछाप श्री स्वामी नारायण फरयाली आटा मिक्स का विक्रय करने पर 1 लाख 50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है.

 2. फर्म- होटल कोणार्क इन, 216, पीयू स्कीम नं. 54, नियर रसोमा सर्कल, विजय नगर, इंदौर ने अमानक पनीर का विक्रय करने पर 1 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.
3. मेसर्स-शिव शक्ति दूध दही भंडार, 24, नंदलालपुरा, इंदौर को अमानक घी के विक्रय करने पर 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है.
4. फर्म-अल्फा डेयरी, 8. गीता भवन, ए.बी. रोड, पर अमानक मिश्रित दूध एवं पनीर का विक्रय करने पर 1 रुपए का अर्थदंड लगाया है.
5. मेसर्स-चंद्रवंशी डेयरी, 08, मंगल नगर, एनएक्स सुखलिया, पर अवमानक दही के विक्रय करने पर 80 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.
8. मेसर्स-जैन मिठाई एवं नमकीन भण्डार, साकेत चौराहा, इंदौर के मिथ्याछाप मारोठिया पेड़े वाले के नमकीन का विक्रय करना एवं बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यापार करने पर 80 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.
7. मेसर्स यादव दूध डेयरी, नई बस्ती निरंजनपुर इंदौर पर अमानक दही का विक्रय करने पर 80 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.
8. मेसर्स-देव कृपा डेयरी, वार्ड 05 जवाहर मार्ग, गौतमपुरा, तह. देपालपुर, जिला इंदौर पर अमानक पनीर का विक्रय करने पर 80 रुपए का अर्थदंड लगाया है.
9. मेसर्स- मां की रसोई, गोपुर चौराहा, इंदौर पर अमानक पनीर एवं मिथ्याछाप अशोक नमकीन सेंव का विक्रय करने पर 80 रुपए का अर्थदंड लगाया है.
10. फर्म-नवदुर्गा एव्हर फैशन एंड डेयरी, सुदामा नगर, इंदौर पर अवमानक पनीर का विक्रय करने पर 80 रुपए का अर्थदंड लगाया है.
11. फर्म-एमके फूड्स, 516, बी प्रजापत नगर, इंदौर पर मिथ्याछाप कन्फेक्शनरी विक्रय करने पर पर 80 रुपए का अर्थदंड लगाया है.
12. फर्म-अमृत डेयरी, 17,18, महावर नगर, इंदौर पर बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर 60 रुपए का अर्थदंड लगाया है.
13. मेसर्स-शंकर फूड प्रोडक्ट्स, 124, सुगंधा नगर, सांवेर रोड, इंदौर को अवमानक सौंफ के विक्रय करने पर 50 रुपए का अर्थदंड लगाया है.
14. मेसर्स-बाबा साहब दूध दही भंडार, राजेंद्र, इंदौर पर अमानक दही का विक्रय करने पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.
15. फर्म-माँ शारदा दूध डेयरी, 2/3, अंसार बाग कॉलोनी, नेमावर रोड, इंदौर पर अमानक दूध का विक्रय करने पर 50 रुपए का अर्थदंड लगाया है.
16. फर्म आराध्या दूध डेयरी, 102, ब्लाक नं. 10, परदेशीपुरा, इंदौर पर अमानक दही का विक्रय करने पर 50 रुपए का अर्थदंड लगाया है.

ये भी पढ़ें-  Nursing Scam: कार्टेल बना कर CBI के अफसर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों से कर रहे थे लाखों की वसूली, जांच में चौंकाने वाली सच्चाई आई सामने

17. फर्म- राधिका स्वीट्स नमकीन एंड स्वीट्स पार्लर, 9ए, धनवंतरी नगर, इंदौर पर मिलावट युक्त खाद्य कारोबार करने पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है. 
 जुर्माना की राशि 30 दिवस में जमा नहीं करने की दशा में संबंधित के खाद्य अनुज्ञप्ति या खाद्य पंजीयन रद्द किए जाएंगे.अर्थदंड की वसूली भू-राजस्व बकाया के रूप ली जाएगी.

ये भी पढ़ें- बारात में खाना खाकर लौटा परिवार ! सुबह तक 8 लोग पड़े बीमार, मासूम ने तोड़ा दम

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
MP News: क्या यहां 'भूत' लेगा ज्वॉइनिंग! इस विभाग ने मृत कर्मचारी का कर दिया तबादला
MP News: खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की जिंदगी से कर रहे थे खिलवाड़, अब 17 कारोबारियों को मिली ऐसी सजा
Villagers got angry for not being given PDS ration started beating shopkeeper on road in Sheopur video viral
Next Article
PDS राशन नहीं देने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा तो बीच सड़क लगा दी दुकानदार में पिटाई, Viral हुआ Video
Close