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Chindwara: छिंदवाड़ा के ADJ कोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, इस अपराध के लिए काटेंगे जेल

latest news MP: छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना क्षेत्र के प्रधान आरक्षक विजय बघेल की हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है. दो साल पहले 5 लोगों ने मिलाकर प्रधान आरक्षक की हत्या कर दी थी.

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Chindwara: छिंदवाड़ा के ADJ कोर्ट ने हत्या के तीन दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, इस अपराध के लिए काटेंगे जेल

MP ADJ Court decision : मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा (Chhindwara) में प्रधान आरक्षक (Head Constable) के हत्यारों को ADJ कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. दो साल पहले 5 लोगों ने मिलकर प्रधान आरक्षक की हत्या की थी.  फिर शव को दूर ले जाकर दफना दिया था. मामला जिले के चांद थाना क्षेत्र का है. मृतक विजय बघेल चांद थाना में पदस्थ था. 

यह है मामला 

जिला लोक अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह बैस ने बताया कि  23 सितंबर 2021 को जिले सिंह बघेल ने थाना चांद में सूचना दी थी कि उनका भाई प्रधान आरक्षक विजय सिंह बघेल दो दिनों से लापता है. इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की. कॉल डिटेल और टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस सिवनी (Seoni) निवासी राहुल नेमा तक पहुंची और उससे पूछताछ की गई. इसके बाद आरोपी ने पुलिस और कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि उसने विजय बघेल से 12 लाख रुपए उधार लिए थे. विजय बार-बार पैसे मांग रहा था. इससे छुटकारा पाने के लिए उसने साथी मोनू ठाकुर, अतुल चौरसिया, सचिन शर्मा और शानू कहार के साथ विजय की हत्या करने की साजिश रची. 

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लोहे की रॉड से सिर पर वार कर की हत्या 

राहुल नेमा ने चौरई के ऑफिस में प्रधान आरक्षक (Head Constable) विजय बघेल को फोन कर बुलाया. वह राहुल नेमा के ऑफिस पहुंचा. राहुल ने ऑफिस के अंदर कुर्सी में विजय को सामने बैठाकर बातों में लगा लिया. योजना अनुसार हत्या करने की नियत से मोनू ठाकुर ने विजय को पीछे से सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे विजय नीचे गिर गया. फिर राहुल और अतुल ने भी लोहे की रॉड से विजय के सिर पर हमला किया. सभी ने मिलकर विजय के हाथ-पैर बांधे और घसीट कर दूसरे कमरे में ले जाकर रख दिया और कमरे को बंद कर दिया.

यहां दफन कर दी लाश 

आरोपियों ने अंधेरा होने का इंतज़ार किया. इसके बाद विजय की लाश को फ्लेक्स में लपेटकर कार की डिक्की में डाल दिया. मौक़ा मिलते ही लाश को सिवनी में ले जा कर दफना दिया. विजय की हत्या करने संबंधी रिपोर्ट पर धारा 302,201,120 बी के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया . तमाम सबूतों और गवाहों के बाद आरोपी राहुल नेमा, मोनू ठाकुर एवं अतुल चौरसिया को धारा 304  में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 5000-5000 रुपए अर्थदंड और आरोपी राहुल नेमा, मोनू ठाकुर, अतुल चौरसिया, सचिन शर्मा एवं सानू कहार को धारा 201 के तहत 3-3 साल का सश्रम कारावास और  2000- 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. 

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