
former RTO constable Saurabh Sharma News: मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के परिजनों को जमानत मिल गई है. कोर्ट ने उनकी मां, पत्नी, मौसरे जीजा और साले को 10 लाख के बॉन्ड पर बेल दी है. हालांकि, सौरभ की जमानत याचिका पर अभी फैसला नहीं हुआ है. ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की थी और अब तक 100.36 करोड़ रुपए की कुर्की और जब्ती की है.
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने 10 लाख के बॉन्ड पर शर्मा के परिजनों को बेल दी है. वहीं सौरभ की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है. एक दो दिन बाद फैसला लिया जा सकता है. ईडी ने अभी तक जमानत के विरोध में आवेदन नहीं दिया है.
इन्हें मिली जमानत
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अदालत से सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, मौसेरे जीजा विनय हांसवानी और साले रोहित तिवारी को जमानत मिल गई है. विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की कोर्ट से 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दी गई है.
सौरभ शर्मा की जमानत याचिका पर कब होगी सुनवाई?
सौरभ शर्मा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं हुई. एक-दो दिन बाद फैसला लिया जा सकता है. ईडी ने तीनों को केंद्रीय जेल से न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान गिरफ्तारी कर अदालत से सात दिन की रिमांड पर लिया था. इस दौरान उनसे लंबी पूछताछ चली थी. अब तक इस मामले में ईडी ने कुल 100.36 करोड़ रुपए की कुर्की और जब्ती की है.
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