
Morena Court: मुरैना कोर्ट ने हत्या एवं हत्या के प्रयास के 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा के साथ डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है. जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायालय ने यह फैसला गुरुवार को सुनाया है.
जौरा थाना क्षेत्र में 7 अगस्त 2019 को एक दर्जन आरोपियों ने जानलेवा हमला किया. यह हमला पंचायत जौरा के कर्मचारी शिवचरन शाक्य, जगन्नाथ सिंह सिकरवार के वाहन पर किया गया था. इस दौरान जौरा क्षेत्र के बिलगांव से मुरैना गांव तक एमएस रोड पर वाहन पर आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं.
50 से ज्यादा गोलियां बरसाईं
पीड़ितों के वाहन में 50 से ज्यादा गोली लगने के निशान मिले थे. वाहन में बैठे शिवचरन शाक्य, जगन्नाथ सिकरवार, सुभाष सिकरवार, सतेन्द्र सिकरवार, सौरभ सिकरवार थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए.
उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान शिवचरन शाक्य की मौत हो गई थी. उस दौरान जिले में हड़कंप मच गया था, क्योंकि ऐसा कभी भी जिले में नहीं हुआ था.
12 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा
सुभाष सिकरवार की शिकायत पर 12 आरोपियों के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने मामले में जांच शुरू की तो आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले. पुलिस ने चार्जशीट दायर की और आरोपियों को कोर्ट में भी पेश किया.
काफी दिनों तक चली जांच और सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने 8 आरोपियों को दोषी माना और सजा सुनाई. वहीं, तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी किए गए. इस मामले में एक आरोपी अभी फरार भी बताया जा रहा है.
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