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MP News: हाईकोर्ट में निकली लोकायुक्त पुलिस की हेकड़ी, अब 24 घंटे में वेबसाइट पर अपलोड करेगी FIR

Madhya Pradesh News Today: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लोकायुक्त ने जवाब पेश कर साफ किया गया कि एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटो के अंदर उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा.

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MP News: हाईकोर्ट में निकली लोकायुक्त पुलिस की हेकड़ी, अब 24 घंटे में वेबसाइट पर अपलोड करेगी FIR

Madhya Pradesh News: लोकायुक्त की ओर से मामला दर्ज किए जाने के बाद उसे सार्वजनिक न किए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh Highcourt) में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान लोकायुक्त ने 24 घंटे के अंदर हर एफआईआर को वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही है.

दरअसल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज होने के बाद इसकी कार्यप्रणाली को सार्वजनिक करने संबंधी एक याचिका दाखिल की गई थी. इसकी सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रवि विजय मलीमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष लोकायुक्त विभाग की ओर से जवाब पेश किया गया. इसमें साफ किया गया कि एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटो के अंदर उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा. हाईकोर्ट ने इस जवाब को रिकॉर्ड पर लेकर याचिका का निराकरण कर दिया.

जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने दायर की थी याचिका

यह जनहित याचिका जबलपुर निवासी विशाल बघेल की ओर से दायर की गई थी, जिसमें दलील दी गई थी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के तहत दर्ज होने वाली सभी एफआइआर को सार्वजनिक किए जाने की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी. शीर्ष कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के बाद सीबीआई जैसी शीर्ष जांच एजेंसी में दर्ज होने वाली एफआईआर को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है. जनहित याचिका में कहा गया था कि लोकायुक्त की ओर से एफआईआर दर्ज करने के बाद भी सार्वजनिक नहीं की जा रहीं हैं. यदि एफआईआर सार्वजनिक होने लगेगी, तो वहां पर प्राथमिकी की प्रति के नाम पर आरोपित तौर पर होने वाली लूट बंद हो जाएगी.

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पहले शासन की अधिसूचना का दिया था हवाला

मामले में लोकायुक्त संगठन को आवश्यक निर्देश दिए जाने की अपील की गई थी. इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान लोकायुक्त की ओर से यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके लोकायुक्त को एफआईआर सार्वजनिक करने से छूट प्रदान की है. लेकिन, इसके बाद जनहित याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 घंटे के भीतर उसे वेबसाइट पर अपलोड करने की बात मान ली, जिसके बाद युगलपीठ ने जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए जनहित याचिका का निराकरण कर दिया.

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