Indore Truck Accident: इंदौर में ट्रक हादसे के मामले का जबलपुर स्थित हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को तलब किया है. उन्हें अगली सुनवाई में वर्चुअली हाजिर होने के लिए आदेश दिया है. कमिश्नर से पूछा है कि शहर में नो एंट्री रहते ट्रक कैसे घुस गया? कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है. कोर्ट ने 23 सितंबर को अगली सुनवाई तय की है.
पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है. वहीं, घायलों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. साथ ही उनके इलाज का खर्चा भी सरकार उठाएगी.
अपनाया सख्त रुख
इसके साथ ही मामले में सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त यातयात अरविंद तिवारी को हटाया गया है. वहीं, एसीपी सुरेश सिंह, ASI प्रेम सिंह प्रभारी (बिजासन प्रभारी), चन्द्रेश मरावी प्रभारी सूबेदार (सुपर कोरिडोर प्रभारी), दीपक यादव निरीक्षक (सुपर कोरिडोर से एरोड्रम प्रभारी) के साथ ही ड्यूटी पर तैनात सभी चार कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है.
इसके साथ ही कॉन्स्टेबल पंकज यादव और ऑटो चालक अनिल कोठारी को अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत किया जाएगा.
3 लोगों की हुई थी मौत
एयरपोर्ट रोड पर सोमवार को शाम साढ़े 7 बजे अनियंत्रित ट्रक ने प्रतिबंधित क्षेत्र कालीन नगर में कई वाहनों और राहगीरों को टक्कर मार दी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई. इसके अलावा 15 लोग घायल हुए हैं
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