High Court Decision: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर (Jabalpur) में नाली के विवाद को लेकर हुई रंजिश में पति-पत्नी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में जिला न्यायालय ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट (High Court) ने इस सजा को उम्रकैद की सजा में बदल दिया है.
यह था पूरा मामला
दरअसल, जबलपुर (Jabalpur) के रहने वाले गोलू 14 जून, 2021 को रात 10 बजे अपने घर पर भोजन कर रहा था. इसी दौरान उसके पड़ोसी विनय कुशवाहा, रवि कुशवाहा और राजा कुशवाहा बाउंड्री कूदकर घर के अंदर घुस गए और उन्होंने चाकू से उसकी पत्नी रुचि पर हमला कर दिया. इतना ही नहीं उसके बेटे प्रतीक पर भी उन लोगों ने चाकू से हमला किया. बीच बचाव के लिए गोलू का भाई पुष्पराज और उसकी पत्नी नीलम भी आ गई तो इन तीनों ने पुष्पराज और नीलम को भी चाकू, लाठियों से हमला कर घायल कर दिया. मारपीट के बाद इन घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पुष्पराज और उसकी पत्नी नीलम को मृत घोषित कर दिया था. बता दें कि ये पूरा विवाद नाली बनाने को लेकर हुआ था.
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कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा
इस मामले में जिला न्यायालय ने चश्मदीद गवाहों और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर 3 आरोपी भाईयों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. जिसे पुष्टि के लिए हाईकोर्ट भेजा गया था. हालांकि इसके बाद आरोपियों ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की. अब इस मामले में गुरुवार, 21 दिसंबर को जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस बीके द्विवेदी की डबल बेंच ने इस मामले सुनवाई की और आरोपी विनय कुशवाहा, रवि कुशवाहा और राजा कुशवाहा को दी गई फांसी की सजा को उम्रकैद की सजा में बदल दिया.
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