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Samadhan Yojana: बिजली बिल के बकायादारों की समस्या का 'समाधान'! 100% सरचार्ज होगा माफ? जानें पूरी प्रोसेस

मध्य प्रदेश में बिजली बकायादारों के लिए लॉन्च “समाधान योजना” 2025-26 हुई. तीन माह से अधिक बकाया रखने वाले घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि व औद्योगिक उपभोक्ता अब बिजली बिल में सर्चार्ज छूट पा सकते हैं.

Samadhan Yojana: बिजली बिल के बकायादारों की समस्या का 'समाधान'! 100% सरचार्ज होगा माफ? जानें पूरी प्रोसेस

Samadhan Yojana: मध्य प्रदेश में बिजली बिल के बकायादारों की हर समस्या का 'समाधान' होने वाला है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को राजधानी भोपाल स्थित एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के कार्यालय में 'समाधान योजना' की शुरुआत की. यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन पर बिजली बिल का बकाया है और वे इसे चुकाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं. अब सरकार उन्हें सरचार्ज में 100% तक की छूट दे रही है, यानी उपभोक्ता बिना अधिभार के बकाया चुका सकेंगे.

28 फरवरी 2026 तक मिलेगा लाभ

सरकार की यह योजना 3 नवंबर 2025 से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी. इस अवधि में उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का निपटारा कर सकते हैं. योजना का फायदा घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को मिलेगा, हालांकि सरकारी कनेक्शन इस योजना के दायरे में नहीं होंगे. तीन महीने या उससे ज्यादा पुराना बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह सुनहरा मौका है कि वे अधिभार में राहत लेकर अपने बिल का निपटारा करें.

1 करोड़ रुपये तक माफ होगा सरचार्ज

समाधान योजना के तहत अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक के सरचार्ज को माफ किया जा सकेगा. जो उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करेंगे, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. वहीं, जो लोग किस्तों में भुगतान करना चाहेंगे, उन्हें थोड़ी कम छूट दी जाएगी. घरेलू और कृषि उपभोक्ता यदि अपनी बकाया राशि का 10% जमा करते हैं, तो वे योजना में पंजीकरण करा सकते हैं. जबकि गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 25% भुगतान करना होगा. अगर कोई उपभोक्ता लगातार दो किश्तें नहीं चुकाता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

भुगतान की तारीख पर निर्भर करेगी छूट

योजना के तहत छूट भुगतान की तारीख के हिसाब से तय होगी. घरेलू और कृषि उपभोक्ता अगर 31 दिसंबर 2025 तक पूरा भुगतान करते हैं, तो उन्हें 90% अधिभार माफी मिलेगी. जनवरी से फरवरी 2026 के बीच भुगतान करने वालों को 70% छूट दी जाएगी. वहीं, जो उपभोक्ता छह किश्तों में भुगतान करेंगे, उन्हें दिसंबर तक 70% और उसके बाद 60% की छूट मिलेगी.

गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दिसंबर तक 80% और फरवरी तक 70% की अधिभार माफी तय की गई है. किश्तों में भुगतान करने वालों को क्रमशः 60% और 50% की राहत मिलेगी.

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‘जल्दी आइए, पूरा भुगतान कीजिए और अधिक लाभ पाइए'

यह योजना सरकार के “जल्दी आइए, एकमुश्त भुगतान कीजिए और अधिक लाभ पाइए” के सिद्धांत पर आधारित है. यानी जितनी जल्दी उपभोक्ता बिल चुकाएंगे, उतनी ही ज्यादा छूट उन्हें मिलेगी. ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह कदम न केवल उपभोक्ताओं को राहत देगा बल्कि बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय बोझ को भी कम करेगा.

श्रेणी विकल्प में छूट

  • एलवी-1, 5, एचवी-5 एकमुश्त 100% 90%
  • एलवी-1, 5, एचवी-5 6 किस्त 70% 60%
  • एलवी-2, 4, एचवी-3 व 4 एकमुश्त 80% 70%
  • एलवी-2, 4, एचवी-3 व 4 6 किस्त 60% 50%

एलवी-1 कैसे तय होता है?

एलवी-1 में घरेलू- स्थाई व अस्थाई उपभोक्ता शामिल है. एलवी- 5 में कृषि, एचवी-5 में केवल कृषि, एलवी-2 में गैरघरेलू, एलवी-4 में एलटी औद्योगिक और एचवी 3 व 4 में एचटी केवल औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता.

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