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This Article is From Oct 19, 2023

छतरपुर में दीवारों से नहीं हटाया गया पोस्टर, आर्दश आचार संहिता की उड़ रही धज्जियां, जिम्मेदार मौन

MP Elections 2023: मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के किनारे शासकीय भवनों और प्राइवेट मकानों के दीवालों पर कांग्रेस पार्टी के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन यहां के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर इस पर नहीं पड़ रही है.

छतरपुर में दीवारों से नहीं हटाया गया पोस्टर, आर्दश आचार संहिता की उड़ रही धज्जियां, जिम्मेदार मौन
आदर्श आचार संहिता का हो रहा उल्लंघन, नहीं हटाएं गए दीवारों से पोस्टर
छतरपुर:

Madhya Pradesh Assembly Elections 2023: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के छतरपुर (Chhatarpur)  में आदर्श चुनाव आचार संहिता (Code of conduct) का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते क्षेत्र में कई जगहों पर पार्टियों के प्रचार प्रसार की वॉल पेंटिंग दिखाई दे रही है, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है.

दरअसल,  छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा (Bada Malhera) विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के किनारे शासकीय भवनों और प्राइवेट मकानों के दीवालों पर कांग्रेस पार्टी (Congress) के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन यहां के जिम्मेदार अधिकारियों की इस पर नजर नहीं पड़ी है. मालूम हो कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Elections 2023) की तारीखों का ऐलान होने के बाद से आचार संहिता लागू हो गई है.

Madhya Pradesh Assembly Elections

हर जगह दीवालों पर कांग्रेस पार्टी के पोस्टर लगे हुए हैं.

वहीं आस-पास के इलाकों में भी राजनैतिक दलों के पोस्टर व बैनर लगे हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से दीवारों पर लगाए गए पोस्टर को नहीं हटाया गया है और ऐसे में क्षेत्र में खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है. हालांकि जब एनडीटीवी की टीम इस मामले में घुवारा एआरओ व तहसीलदार ऋतु सिंघई से बातचीत करने की कोशिश की तो वो सवालों के जवाब देने से बचती हुई नजर आईं.

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बता दें कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया. प्रदेश में 230 साटों पर मतदान 17 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी. वहीं प्रत्याशियों के नामांकन के लिए निर्वाचन आयोग 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी करेगी और इसी दिन से चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति अपना नामिनेशन फार्म निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकेंगे. हालांकि नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं.

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