Electricity To MP Farmers: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मध्य प्रदेश में किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर रोक लगा दी है. कंपनी ने जारी आदेश में कहा है कि किसी भी हालत में अगर किसानों को 10 घंटे से अधिक बिजली की आपूर्ति की गई तो आपूर्ति करने वाले कर्मचारी का वेतन काटा जाएगा. कंपनी के आदेश के बाद मामले में सियासत गर्म हो गई, तो सामने आए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए कटिबद्ध है.
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7 दिन तक ज्यादा सप्लाई पर जीएम (GM) का भी वेतन काटा जाएगा
विद्युत वितरण कंपनी के आदेश के मुताबिक अगर किसी फीडर पर लगातार 2 दिन तक 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी गई तो संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर (AE) का 1 दिन का वेतन काटा जाएगा. यही नहीं, 3 दिन तक ज्यादा सप्लाई होने पर डीजीएम (DGM) का वेतन कटेगा और 7 दिन तक ज्यादा सप्लाई पर जीएम (GM) का भी वेतन काटा जाएगा.
'हमारी सरकार किसानों के लिए कटिबद्ध 10 घंटे तक बिजली देंगे तो देंगे'
एनडीटीवी चैनल पर खबर चलते ही इसका बड़ा असर सामने आया है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, हमारी सरकार किसानों के लिए कटिबद्ध है, किसानो को 10 घंटे तक बिजली देंगे तो देंगे. सीएम ने आगे कहा, ये जो अधिकारी उल्टे आदेश निकाल देते है उन पर कारवाई होगी.
गरमाई सियासत, सीएम मोहन बोले, सरकार किसानों के लिए कटिबद्ध है
बिजली कंपनी द्वारा जारी ताजा आदेश पर सियासत गर्मा गई है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि, क्या बिजली की प्रदेश में कमी हो गई है ? उन्होंने कृषि फीडर को 10 घंटे से अधिक बिजली सप्लाई नहीं देने के आदेश को किसान और कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया है.
नेता प्रतिपक्ष का सवाल, MP में बिजली की कमी है, जो कटौती हो रही है
नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया, क्या मध्य प्रदेश में बिजली की कमी है, जो कटौती हो रही है. उन्होंने आगे कहा, भोपाल तक कटौती हो रही है, गांव में भी बिजली सप्लाई नहीं हो रही है. सरकार को समझना चाहिए कि 10 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है,कई क्षेत्रों में सिर्फ 4 से 5 घण्टे ही बिजली मिल रही है. यह किसानों के साथ बेईमानी है.
निर्देशों के अनुसार कृषि फीडरों पर 10 घंटे तक ही बिजली आपूर्ति की अनुमति है
उल्लेखनीय है राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार कृषि फीडरों पर 10 घंटे तक ही बिजली आपूर्ति की अनुमति है. अधिक बिजली आपूर्ति पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे. ताजा आदेश 3 नवंबर 2025 को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल द्वारा जारी किया गया है.