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छतरपुर: प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने दी जान... 2 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई ये सजा 

गीता अपनी 6 साल की बच्ची के साथ एक किराए के मकान में रहने लगी. दोनों ने छतरपुर में सटई रोड पर किराए का कमरा लिया और रहने लगे. अकेलेपन का फायदा उठाते हुए आरोपी कैलाश यादव ने उसे जबरन अपनी पत्नी बनाकर रख लिया. विरोध करने पर आरोपी कैलाश उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा. इस प्रताड़ना से तंग आकर 18 अगस्त 21 को गीता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली.

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छतरपुर: प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने दी जान... 2 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई ये सजा 
प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने दी जान... 2 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई ये सजा

MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के छतरपुर (Chhatarpur) ज़िले की बिजावर अदालत ने धारा 306 के तहत एक युवक को 5 साल की कैद का फैसला सुनाया है. न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 5 साल की कैद और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दरअसल, आरोपी युवक बड़ामलहरा का रहने वाला है. आरोपी ने एक महिला को लगातार प्रताड़ित किया जिससे तंग आकर महिला ने मौत को गले लगा लिया. महिला और आरोपी साल 2019 में एक साथ रहते थे. महिला ने करीब 2 साल बाद 18 अगस्त 2021 को जहर खाकर अपनी जान दे दी. इसी मामले में कोर्ट ने अब आरोपी को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया. 

महिला की मजबूरी का उठाया फायदा 

मामले की जांच सिविल लाइन थाना पुलिस कर रही थी. इस दौरान पता चला कि गीता यादव नाम की एक महिला को साल 2019 में जेल की सजा हुई थी. इस वजह से गीता यादव सतना ज़िले में थी. जेल की सजा के दौरान गीता जमानत पर बाहर आई थी. गीता की जमानत उसके रिश्तेदार कैलाश यादव ने ही करवाई थी. जमानत पर बाहर आने के बाद गीता अपनी 6 साल की बच्ची के साथ एक किराए के मकान में रहने लगी. दोनों ने छतरपुर में सटई रोड पर किराए का कमरा लिया और रहने लगे. 

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तंग आकर महिला ने चुना मौत का रास्ता 

इसी अकेलेपन का फायदा उठाते हुए आरोपी कैलाश यादव ने उसे जबरन अपनी पत्नी बनाकर रख लिया. विरोध करने पर आरोपी कैलाश उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा. इस प्रताड़ना से तंग आकर 18 अगस्त 21 को गीता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. जांच के बाद मामला अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन की न्यायालय में पेश हुआ. जिसके बाद सरकारी एडवोकेट पंकज पाठक ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने का तर्क रखा. इसी कड़ी में न्यायाधीश ने आरोपी कैलाश को दोषी पाते हुए 5 साल की कैद की सजा और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. 

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