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This Article is From Jun 26, 2024

Katni : चूना भट्ठे में हत्या मामले में 37 साल बाद न्याय, आरोपी को मिली ये सजा

Crime News in Hindi : मामले में करीब दो दशक तक आरोपी फरार रहा. इस बीच वह 2 बार पुलिस के शिकंजा में आ गया... लेकिन इसके बाद भी कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान वह फिर से फरार होने में कामयाब हो गया.

Katni : चूना भट्ठे में हत्या मामले में 37 साल बाद न्याय, आरोपी को मिली ये सजा
चूना भट्ठे में हत्या मामले में 37 साल बाद न्याय, आरोपी को मिली ये सजा

Crime News : कटनी जिले के बहुचर्चित चूना भट्ठे में 90 के दशक में हुई हत्या के मामले में आज न्यायालय ने आरोपी किशोर तिवारी पर फैसला सुना दिया है. मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अपराधी किशोर उर्फ किस्सू तिवारी को पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी को पुलिस ने हाल ही 22 मई 2024 को अयोध्या से गिरफ्तार किया था.

जानिए क्या था मामला ?

मामले पर DPO (District Prosecution Officer)  हनुमंत किशोर शर्मा ने बताया कि मामले में आरोपी ने 90 के दशक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, 31 दिसंबर 1986 की रात में राजेंद्र उर्फ देऊ सिंधी की भट्टे में फेक कर हत्या की गई थी जिसका 2 जनवरी 1987 को भट्टे में शव पाया गया था.

वारदात के बाद था फरार

करीब दो दशक तक आरोपी फरार रहा. इस बीच वह 2 बार पुलिस के शिकंजा में आ गया... लेकिन इसके बाद भी कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान वह फिर से फरार होने में कामयाब हो गया. इस दौरान बचाव पक्ष ने कई तकनीकी बाधाएं डालने की भी कोशिश की थी.

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कोर्ट ने सुनाई ये सजा ?

आज न्यायालय ने धारा 302 पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही धारा 201 में शव को छूने के भट्ठे में डालने और सबूतों को नष्ट करने पर 5 साल की सजा और 1 हजार का जुर्माना लगाया है.

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