Jabalpur : MP सरकार ने 13 सालों से नहीं दिया जवाब तो हाईकोर्ट हुआ सख्त, सुनाया ये फरमान 

MP News : 13 सालों  से जवाब नहीं देने पर मध्य प्रदेश सरकार पर हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है. सरकार पर पचास हजार की कॉस्ट लगाते हुए आखिरी मौक़ा दिया है. 

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Madhya Pradesh News : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में पिछले तेरह सालों से जवाब न देने के मामले को काफी सख्ती से लिया है. जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने मामले में जमकर नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार पर पचास हजार रुपये की कॉस्ट लगाई है. एकलपीठ ने कॉस्ट की राशि तीन दिन में लीगल सेल अथॉरिटी में जमा करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सीधी कलेक्टर (Sidhi Collector) को अगली सुनवाई दौरान पूरे रिकार्ड के साथ व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के निर्देश दिए हैं. एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की है.

दिया गया था समय

यह मामला सीधी जिले के ग्राम गौरध निवासी सुधा गौतम की ओर से वर्ष 2011 में दायर किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पक्ष रखा. जिन्होंने अदालत को बताया कि उक्त मामला पिछले तेरह सालों से लंबित है. नोटिस जारी होने के बाद सरकार की ओर से अब तक मामले में जवाब पेश नहीं किया गया है. जबकि 9 जनवरी 2013 को जवाब पेश करने के लिए समय दिया गया था. 

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उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता 

मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने कहा कि इतने वर्षों में जवाब पेश न करना सरकार की उदासीनता को उजागर करता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. जिसके बाद न्यायालय ने पचास हजार रुपये की कॉस्ट लगाते हुए अंतिम अवसर प्रदान किया. साथ ही सीधी कलेक्टर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति संबंधी सारे रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने के निर्देश दिए हैं.

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