
Madhya Pradesh News: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के दो अन्य नेताओं के खिलाफ आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. ये सुनवाई राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा की दायर आपराधिक अवमानना के मामले में होगी.
ये है मामला
राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह आरोपित हैं. इस मामले में विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीनों नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था.
बयान के बाद मचा था भूचाल
राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की ओर से मध्य प्रदेश के पंचायत और निकाय चुनावों में परिसीमन और रोटेशन की मांग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की गई थी.सुप्रीम कोर्ट ने तन्खा के आग्रह पर चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी. इसके बाद भाजपा नेताओं शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और भूपेन्द्र सिंह ने सार्वजनिक रूप से बयान दिए कि ओबीसी आरक्षण रद्द होने की जिम्मेदारी विवेक तन्खा की है.
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इसलिए महत्वपूर्ण है आज की सुनवाई
यह मामला विशेष रूप से गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर भाजपा की तरफ से किए गए बयान ने राज्य में राजनीतिक भूचाल पैदा कर दिया था.विवेक तन्खा का दावा है कि इस बयान के कारण उनकी सामाजिक और कानूनी छवि को नुकसान हुआ है.यह मुद्दा मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी समुदाय को लेकर चल रही बहस के बीच और भी संवेदनशील हो गया है. उच्च न्यायालय में शनिवार की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसमें यह तय होगा कि शिवराज सिंह चौहान और अन्य के खिलाफ अवमानना के आरोप कितने मजबूत हैं और आगे की कानूनी कार्यवाही किस दिशा में जाएगी.
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