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Inter-Religious Marriage: 2 वर्ष पहले दिल्ली में की थी अंतरधार्मिक शादी, उज्जैन पहुंचते ही जताई सुरक्षा की चिंता, जानिए पूरा मामला?

MP Highcourt Direction: हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े की यचिका और दंपत्ति की सुरक्षा की चिंता को देखते हुए पुलिस को शादीशुदा जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को महज इस आधार पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए कि उसे उनकी शादी से आपत्ति है.

Inter-Religious Marriage: 2 वर्ष पहले दिल्ली में की थी अंतरधार्मिक शादी, उज्जैन पहुंचते ही जताई सुरक्षा की चिंता, जानिए पूरा मामला?
High court order on inter-religious marriage
इंदौर:

MP High Court Order: राजधानी दिल्ली में अंतरधार्मिक विवाह के दो साल बाद वापस उज्जैन पहुंचे एक शादीशुदा जोड़े ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में मंगलवार को अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार लगाई है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पुलिस को दंपत्ति के सुरक्षा का निर्देश दिए हैं. 

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हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े की यचिका और दंपत्ति की सुरक्षा की चिंता को देखते हुए पुलिस को शादीशुदा जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को महज इस आधार पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए कि उसे उनकी शादी से आपत्ति है.

अंतरधार्मिक शादी के बाद उज्जैन पहुंचे जोड़े ने अपनी जान को खतरा बताया 

गौरतलब है दिल्ली में अंतरधार्मिक शादी करने वाला जोड़ा उज्जैन का रहने वाला है. उज्जैन शिफ्ट होने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में सुरक्षा का हवाला देकर सुरक्षा की अपील की थी. उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में दाखिल याचिका में जोड़े ने कहा था कि शादी को लेकर दुल्हन का परिवार उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिससे खतरा महसूस हो रहा है.

हाईकोर्ट ने कहा, अंतरधार्मिक शादीशुदा जोड़े को पुलिस सुरक्षा का हक

मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने कहा कि, यदि याचिकाकर्ता वयस्क हैं और उन्होंने स्वेच्छा से विवाह किया है, तो उन्हें किसी भी व्यक्ति द्वारा सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसे उनकी शादी से आपत्ति है. किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए याचिकाकर्ता निश्चित रूप से पुलिस सुरक्षा के हकदार हैं.

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के जज अंतरधार्मिक शादी में बंधे जोड़े की सुरक्षा के लिए संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी को निर्देशित किया है कि वह दम्पति को अपना मोबाइल नम्बर दे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे उससे संपर्क कर सकें.

'दम्पति की जान को खतरा है, तो पुलिस तुरंत उचित कानूनी कदम उठाए' 

एकल पीठ ने सुनवाई के बाद अंतरधार्मिक जोड़े से कहा कि वे अपनी उम्र और शादी के सबूतों के साथ पुलिस के पास जाएं और इस बाबत बयान दर्ज कराएं कि उन्हें कौन धमकी दे रहा है. अदालत ने कहा कि अगर पुलिस को लगता है कि दम्पति की जान को खतरा है, तो वह तुरंत उचित कानूनी कदम उठाए.

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