Indore: महू जाम गेट गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा! आर्मी ट्रेनी अफसर से हुई थी मारपीट

Indore News: सितंबर 2024 में महू में हुए जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध में फॉस्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा त्वरित सुनवाई करते हुए 05 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. पुलिस द्वारा आरोपियों को घटना के 48 घंटों के भीतर गिरफ़्तार कर लिया गया था.

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Indore Mhow Gang Rape Case Verdict: 5 आरोपियों को उम्र कैद

Indore Mhow Gangrape Case: पिछले साल 2024 में इंदौर (Indore) के पास महू स्थित जाम गेट पर हुए गैंगरेप (Gang Rape) और आर्मी ट्रेनिंग अफसर के साथ मारपीट की घटना में शामिल पांच आरोपियों को महू की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है. वहीं एक आरोपी नाबालिक है, इस कारण उसका केस फिलहाल कोर्ट में है. आरोपियों को सजा देने के लिए तकरीबन 32 लोगों की गवाही ली गई थी. बता दें कि सितंबर महीने में जाम गेट के पास आर्मी फायरिंग रेंज में दोनों अफसर अपनी महिला मित्रों के साथ घूमने आए थे, जिसके कुछ समय बाद ही 7 से 8 बदमाशों ने ऑफिसर के साथ मारपीट की थी. वहीं पैसों की डिमांड करते हुए एक कपल को 10 लाख रुपए कैश लाने भेजा था, लेकिन उनके वापस न लौटने पर बंधक बनाए ऑफिसर और महिला मित्र के साथ मारपीट और बदसलूकी की थी.

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ये है पूरा मामला

आर्मी अफसर व महिलाओं के साथ सनसनीखेज घटना के 5 आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 11 सितंबर को हुई इस घटना के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्त में लिया गया था, इनमें एक आरोपी नाबालिग निकला. इस प्रकरण में आरोपियों को पकड़ने एवं उन्हें सजा दिलाने में आईजी ग्रामीण अनुराग एवं  डीआईजी निमिष अग्रवाल के निर्देश पर एसपी हितिका वासल के मार्गदर्शन में एवं एएसपी रूपेश कुमार द्विवेदी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) महू दिलीप सिंह चौधरी के नेतृत्व में थाना प्रभारी-बड़गोंदा निरीक्षक लोकेन्द्र हिहोर (अनुसंधानकर्ता) सहित अन्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

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पुलिस का क्या कहना है?

ग्रामीण एसपी हितिका वासल ने बताया कि पिछले साल पुलिस को सूचना मिली थी कि आर्मी के अफसर और दो महिलाएं जाम गेट घूमने गए थे, जहां पर उनके साथ यह घटना हुई. पूरे मामले में कई धाराएं लगाई गईं. पुलिस ने वहां जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया था और मामले की गंभीरता देखते हुए आरोपियों की पहचान की गयी और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी भी की गई. 1 महीने के भीतरी कोर्ट में चार्ज शीट फाइल हुई और इसके बाद अब 5 महीने के अंदर ही इसमें जजमेंट सामने आ चुका है. पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

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