Madhya Pradesh News: लहसुन खाने में काफी फायदेमंद है. सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है. लेकिन लम्बे समय से ये बहस चली आ रही है कि लहसुन मसाला है या सब्जी ? इसका फैसला अब हो गया. इंदौर हाईकोर्ट ने इसका जवाब दे दिया है.
ये है पूरा मामला
दरअसल साल 2015 को किसान संगठनों के अनुरोध को देखते हुए कृषि विभाग ने लहसुन को सब्जी की श्रेणी में डाल दिया था. लेकिन बाद में विभाग ने अपने ही फैसले को रद्द करते हुए लहसून को फिर से सब्जी बताया था. कृषि विभाग से नाखुश हुए. कृषि विभाग ने इस आदेश को रद्द करने की दलील दी कि कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम, 1972 में लहसुन को मसाला बताया गया है. इसके बाद इस मामले में किसान संगठन ने साल 2016 को कोर्ट की शरण ली थी.
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किसान संगठन खुश हैं
मामला बढ़ने के बाद आलू- प्याज- लहसुन कमीशन एजेंट एसोसिएशन इस मामले को साल 2016 में इंदौर हाईकोर्ट ले गया. जिसके बाद कोर्ट की सिंगल बेंच ने साल 2017 में फैसला सुनाया था. साल 2017 को इस मामले में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था. इसका फैसला अब आया है. इंदौर हाईकोर्ट बेंच के फैसले के मुताबिक़ लहसून की कैटेगरी सब्जी है न कि मसाला. इस फैसले के बाद किसान संगठन काफी खुश हैं.
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