डॉ. अंबेडकर का चित्र जलाने का मामला: हाईकोर्ट ने पूर्व बार अध्यक्ष मिश्रा को दी जमानत, कार्रवाई पर उठाए सवाल, HC में क्या हुआ?

ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक लाख रुपये के बांड पर जमानत दे दी है. कोर्ट ने उनकी पुलिस कस्टडी को गलत बताया. 

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Anil Mishra Bail: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने के मामले में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा को जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक लाख रुपये के बांड पर उन्हें जमानत दी है. कोर्ट ने FIR को सही माना है, लेकिन पुलिस कस्टडी को गलत बताया है. वहीं, हाईकोर्ट की प्रोसिडिंग वायरल करने के मामले में रजिस्टर से भी शिकायत की गई है.

HC ने कहा- पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि FIR के बाद नोटिस देकर आरोपी को छोड़ा जा सकता था. जब डॉ. अंबेडकर का चित्र जलाया जा रहा था, उस समय एसपी ऑफिस और आईजी ऑफिस सामने थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया.

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पुलिस ने विधि प्रक्रिया का पालन नहीं किया
 

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा की ओर से कोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने विधि प्रक्रिया का पालन नहीं किया. पहले गिरफ्तारी की गई और बाद में FIR दर्ज की गई. परिवार को गिरफ्तारी की सूचना भी नहीं दी गई. SC-ST एक्ट में नोटिस देकर छोड़ने का प्रावधान है, लेकिन ग्वालियर पुलिस ने इसका पालन नहीं किया.

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कोर्ट ने 14 जनवरी तक भेजा था जेल 

बता दें कि JMFC मधुलिका खत्री की कोर्ट ने अनिल मिश्रा और तीन अन्य लोगों को 14 जनवरी तक जेल भेजा था. मिश्रा समेत सात लोगों पर डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र को जलाने और अपमानजनक नारे लगाने का आरोप है. चार दिन से सभी जेल में बंद थे. 

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