ASI को शहीद का दर्जा दो सरकार! खनन माफियाओं के शिकार बने पुलिसकर्मी के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण

MP News: शहडोल जिले में 4 मई की रात को ट्रैक्टर से कुचल कर एएसआई महेंद्र बागरी की हत्या की गई थी. अवैध रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को जांच के लिए रोकने पर विजय उर्फ राज रावत ने महेन्द्र बागरी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी थी.

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Sand Mining Mafia in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन करने वाले माफियाओं (Illegal Sand Mining in Madhya Pradesh) के हौसले बुलंद हैं. हाल ही में शहडोल जिले के ब्यौहारी थाने में पदस्थ रहे पुलिसकर्मी (MP Police) एएसआई (ASI) महेन्द्र बागरी की हत्या कर दी गई है. वहीं अब दिवंगत हुए इस पुलिसकर्मी को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने राज्यपाल (Governor of Madhya Pradesh) के नाम कलेक्ट्रेट सतना पहुंच कर एसडीएम (SDM) नीरज खरे को ज्ञापन सौंपा. करीब आधा सैकड़ा लोग ज्ञापन लेकर पहुंचे और मांग रखी कि दिवंगत एएसआई को शहीद का दर्जा दिया जाए.

ग्रामीणों का क्या कहना है?

इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि एएसआई ने अपराधियों को पकडऩे के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है. उनकी इस निष्ठा और ईमानदारी के लिए शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए. यही शासन-प्रशासन की सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

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ASI महेन्द्र बागरी सतना जिले (Satna District) के सिंहपुर थाना अंर्तगत मसनहा गांव के रहने वाले थे. घटना के बाद उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में हुआ था. ग्रामीणों का कहना है कि एएसआई ने रेत माफियाओं को पकड़ने में अपने जान की बाजी लगा दी. उन्होंने कानून व्यवस्था के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं. प्रदेश में इससे पहले हुई घटनाओं में प्रदेश सरकार ने सपूतों को सम्मान दिया है. हमें उम्मीद है कि प्रदेश की सरकार इस मामले में विचार करते हुए एएसआई महेंद्र बागरी को शहीद का दर्जा देगी.

गौरतबल है कि छिंदवाड़ा में सहायक उप निरीक्षक नरेश शर्मा को बैरिकेटिंग के दौरान एक बोलेरो के चालक ने कुचल कर हत्या कर दी थी जिसके बाद प्रदेश सरकार की ओर से एक करोड़ की श्रद्धा निधि और शहीद का दर्जा दिया गया था.

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क्या था मामला?

शहडोल जिले में 4 मई की रात को ट्रैक्टर से कुचल कर एएसआई महेंद्र बागरी की हत्या की गई थी. अवैध रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को जांच के लिए रोकने पर विजय उर्फ राज रावत ने महेन्द्र बागरी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी थी. वहीं, मोटरसाइकल से ट्रैक्टर की पायलेटिंग करने वाले रेत माफिया आशुतोष सिंह और वाहन मालिक सुरेन्द्र सिंह बघेल पर भी केस दर्ज किया गया है. इन पर आईपीसी (IPC) की धारा 302, 379, 414, 34 और खनिज अधिनियम धारा 4, 21 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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