Dangerous dogs: मध्यप्रदेश सहित पूरे देश में आए दिन कुत्तों के काटने की खबरें आते रहती हैं...कई बार तो इससे मौत भी हो जाती है. इसी खतरे को देखते हुए केन्द्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. केन्द्र ने सभी राज्य सरकारों को सलाह दी है कि खतरनाक कुत्तों की बिक्री और ब्रीडिंग के लिए लाइसेंस और परमिट देना बंद कर दें. केन्द्र की ओर से जारी चिट्ठी में ऐसे कुत्तों की नस्लों का भी जिक्र है. इसके अलावा सरकार ने पिटबुल (Pit Bull) और बुलडॉग (Bulldog) जैसी नस्लों के कुत्तों के आयात,ब्रीडिंग और बिक्री पर रोक लगा दी है.
दरअसल देश में आए दिन कहीं न कहीं से कुत्तों के आतंक की खबरें आ रही हैं. कुछ मामलों में तो कुत्ते छोटे बच्चों को इतनी बुरी तरह काट लेते हैं कि उनकी मौत भी हो जाती है. इसी मसले पर बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर एनिमल वेलफेयर बॉडीज और एक्सपर्ट्स की एक कमेटी गठित की गई थी. इसी कमेटी ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी नस्ल के कुत्ते भारत की परिस्थितियों में ढल नहीं पाते और वे आक्रमक हो जाते हैं. कमेटी ने सिफारिश की है कि मिक्स और क्रॉस ब्रीड के अन्य कुत्तों पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए. इसी सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार कुत्तों की अब उन नस्लों की सूची जारी की है जो खतरनाक हैं.
बता दें कि हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो तीन महीने के भीतर सभी स्टेकहोल्डर्स से बात कर फैसला लें. रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन लोगों के पास पहले से इन प्रजाति के कुत्ते हैं, उनको भी स्टेरिलाइजिंग करने पर जोर दिया गया है, ताकि वो ब्रीडिंग ना कर सकें. जिन प्रजातियों को प्रतिबंध करने की बात की गई है, उनमें करीब दो दर्जन खतरनाक प्रजाति शामिल हैं. केन्द्र ने अपने पत्र में कुछ नस्लों के कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में रखने पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अलावा नागरिकों और पशु कल्याण समिति की सिफारिश का जिक्र किया है.
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