मध्य प्रदेश की सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए अब सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संभागीय संयुक्त संचालकों तथा सभी नगर निगमों के आयुक्तों को निर्देश जारी किए हैं. शासन ने नगरीय निकायों को 10 दिन में एक मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए हैं.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई के दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी निकायों में रजिस्ट्रीकरण और आवारा पशुओं का नियंत्रण नियम 2023 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए. साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई आवारा पशु सार्वजनिक रास्तों और जगहों पर घूमते ना पाया जाएं.
हर महीने की 10 तारीख तक कार्रवाई की मांगी रिपोर्ट
प्रमुख सचिव के निर्देशों में कहा गया है कि संभागीय संयुक्त संचालक और आयुक्त नगर निगम द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण हर महीने की 10 तारीख तक आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय भेजा जाए, ताकि उच्च न्यायालय के समक्ष प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके.
गौरतलब है कि आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को अर्द्धमासिक आधार पर होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस विषय को शामिल कर नियमित रूप से समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं.