Girl Safety: अब आवारा और मनचलों की खैर नहीं! छात्राओं की बेहतर सुरक्षा के लिए जबलपुर SP ने जारी किया आदेश

Jabalpur New Rules: जिले के कॉलेज, स्कूल और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एसपी ने कुछ कड़े कदम उठाए है. एसपी ने सभी थाना प्रभारियों के लिए 10 प्वाइंट्स जारी किए हैं जिसपर उन्हें काम करना होगा.

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MP News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के जबलपुर (Jabalpur) जिले में छात्राओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गर्ल्स स्कूलों (Girls School) और कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. इस आदेश का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना है. बता दें कि पिछले 10 साल में महिला-संबंधी और पॉक्सो एक्ट के तहत जिन अपराधियों पर मामले दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है. ऐसे अपराधियों का फाइनल बाउंड ओवर कराया जा रहा है और जिन पर दो या उससे अधिक अपराध दर्ज हैं, उनके खिलाफ जिला बदर और NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत भी कार्रवाई की जा रही है. 

लगातार एक्टिव है पुलिस

जबलपुर में पुलिस सभी गर्ल्स स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों के आस-पास निरंतर गश्त लगा रही है. इस दौरान पुलिस अनावश्यक रूप से घूमने वाले युवाओं से पूछताछ कर रही है और उन पर कार्रवाई भी कर रही है. इसके साथ ही, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन स्थानों पर भी विशेष गश्त की जा रही है, जहां महिलाएं सुबह-शाम वॉक करती हैं या पूजा-पाठ के लिए जाती हैं. छात्राओं को लाने-ले जाने वाले वाहनों के ड्राइवरों, परिचालकों और अन्य स्टाफ का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है. गर्ल्स हॉस्टल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का भी प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन किया जा रहा है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके.

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छात्राओं की सुरक्षा पर पुलिस की खास नजर

साइबर क्राइम के खिलाफ फैलाई जा रही जागरूकता

महिला अधिकारियों और बाल विकास विभाग के सहयोग से छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है. इस आदेश के पालन में विभिन्न पुलिस अधिकारी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और पिछले 10 साल में महिला एवं बच्चों के प्रति किए गए अपराध करने वाले 118 अपराधियों पर कार्रवाई की जा चुकी है. यह कदम न केवल छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहायक साबित हो रहा है, बल्कि समाज में महिला सुरक्षा के प्रति एक सकारात्मक संदेश भी दे रहा है.

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थाना प्रभारियों को महिला सुरक्षा के लिए दिए गए ये 10 आदेश

  1. पिछले 10 वर्ष में ऐसे अपराधी जिनके द्वारा महिला संबंधी एवं पॉक्सो एक्ट के अपराध घटित किये गये एवं पकडे़ गये है. सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए सभी का फायनल बाउंड ओवर कराया जाये
  2. महिला सम्बंधी एवं पॉक्सो एक्ट के ऐसे अपराधी जिनके 2 या 2 से अधिक अपराध है, उनके आपराधिक रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जिला बदर एवं एन.एस.ए. की जाये
  3. महिला सम्बंधी एवं पॉक्सो एक्ट के ऐसे अपराधी जो दीगर थाना क्षेत्र या दीगर जिले में रह रहे हैं, संबंधित थाने/जिले को अपराधी के बारे में सूचित किया जाए
  4. महिला सम्बंधी एवं पॉक्सो एक्ट के ऐसे अपराधी जो राजीनामा के लिये दबाव बना रहे हैं, उनकी जमानत निरस्त करायी जाये
  5. थाना क्षेत्र के गर्ल्स स्कूल एवं कोचिंग संस्थान के लगने एवं छूटने के समय पर तथा हास्टल के आसपास सतत भ्रमण करते हुए स्कूल एवं कोचिंग सस्ंथान के आसपास सतत भ्रमण करते हुए चाय पान के ठेलों पर बिना वजह खड़े युवकों से पूछताछ एवं कार्रवाई करें
  6. ऐसे गार्डन/पार्क एवं कालोनी की ऐसी सड़के जहां पर महिलाएं सुबह शाम मॉर्निंग एवं ईवनिंग वॉक को जाती हैं तथा अंधेरा रहता है, विशेष रूप से पैट्रोलिंग की जाए
  7. थाना क्षेत्र के ऐसे मंदिर जहां सुबह एवं शाम महिलायें/बच्चियां जल चढ़ाने एवं पूजन अर्चन के लिए जाती है, पैट्रोलिंग की जाए
  8. छात्राओं को घर से स्कूल तक लाने, ले जाने वाले वाहन के चालक और परिचालक सहित सपोर्टिंग स्टाफ का प्राथमिकता के आधार पर वैरीफिकेशन किया जाए
  9. थाना क्षेत्र के सभी गर्ल्स हास्टल में काम करने वालों का वैरिफिकेशन प्राथमिकता के आधार पर किया जाये
  10. थाने में पदस्थ महिला अधिकारी, महिला बाल विकास व क्षेत्रीय एनजीओ संगठनों का सहयोग लेते हुए थाना क्षेत्र के गर्ल्स स्कूल एवं छात्रावास में जाकर छात्राओं को सुरक्षा तथा वर्तमान समय में घटित हो रहे सायबर अपराध के प्रति जागरूक करें

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