
कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ मध्य प्रदेश के इंदौर कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है. कांग्रेस के नेता के खिलाफ परिवाद दायर होने के बाद कोर्ट ने पुलिस को 15 सितंबर तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. भाजपा को राक्षस कहने पर जहां एक ओर पूरे देश में कांग्रेस के दिग्गज नेता का विरोध किया जा रहा है और अब इनके खिलाफ भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश के सोशल मीडिया प्रभारी, एडवोकेट गोविंद सिंह बेस ने इंदौर के जिला न्यायालय में न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम श्रेणी साक्षी कपूर के न्यायालय में परिवाद लगाया गया था. इस परिवाद को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और 15 सितंबर तक पुलिस को मामले में जांच कर प्रतिवेदन करने को कहा है.
कांग्रेस नेता का हुआ था वीडियो वायरलदरअसल कांग्रेस नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस वीडियो में कांग्रेस के नेता सुरजेवाला भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को राक्षस कह रहे हैं. इस वीडियो में वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित मतदाताओं को श्राप भी दे रहे हैं.

गोविंद सिंह बेस (फाइल फोटो)
इस वीडियो की शिकायत गोविंद सिंह बेस ने एमजी रोड़ पुलिस के साथ साथ डीसीपी को भी की थी और रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग की थी. तब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी जिसके बाद बेस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ इंदौर जिला न्यायालय में परिवाद लगाया गया था जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया.
ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, पहले राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा सुनाई, उनकी सांसदी भी चली गई लेकिन बाद में राहुल गांधी की सांसदी वापस मिल गई, और अब कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरजेवाल भी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं.