Fake Marksheet: फर्जी एवं कूटरचित अंकसूची के जरिए एएनएम (ANM) की नौकरी कर रही महिला को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. सतना सीएमएचओ डॉ एलके तिवारी ने बीते मंगलवार को यह आदेश जारी किया. मामला वर्ष 2017 में प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (PEB Exam) की ऑनलाइन चयन परीक्षा के जरिए चयनित हुई एएनएम ऊषा सिंह का है. ऊषा सिंह की पोस्टिंग सोहावल विकासखंड के उप स्वास्थ्य केन्द्र बांधी में पोस्टिंंग थी. माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल और जिला शिक्षा अधिकारी सीधी के प्रमाणीकरण के बाद सीएमएचओ ने आदेश जारी किए हैं.
शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
ऊषा सिंह के नियुक्ति और ज्वाइनिंग के बाद मामले की शिकायत की गई. जिसके बाद उनके कक्षा दसवीं की अंकसूची के फर्जी होने का दावा किया गया. इस मामले का सत्यापन कराने पर सचिव माध्यमिक शिक्षा गंडल मप्र भोपाल के पत्र क्रमांक / 23914 / अभि / सत्यापन /नक्र 12/2024 भोपाल, दिनांक 10/12/2024 के माध्यम से प्रमाणीकरण दिया. बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रमाणीकरण के अनुसार ऊषा सिंह के द्वारा नियुक्ति के समय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना के समक्ष प्रस्तुत की गई कक्षा 10 (हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) वर्ष 1990 रोल नं 451055, आशा सिंह पिता हनुमान सिंह के नाम से जारी हुई है.
साल 2010 में ओपन बोर्ड से पास की थी 12 वीं की परीक्षा
सीधी के जिला शिक्षा अधिकारी ने उपलब्ध कराए गए दस्तावेज एवं प्रमाणीकरण के अनुसार ऊषा सिंह पिता हनुमान सिंह ने अंकसूची में उल्लेखित संस्था में कक्षा 10वीं में प्रवेश नहीं लिया है और न ही संबंधीजन के द्वारा कक्षा 10 वीं की परीक्षा गुरुकुल कन्या उच्चतर माध्यगिक विद्यालय सेमरिया से उत्तीर्ण की है. ऊषा सिंह पिता हनुमान सिंह के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य ओपन बोर्ड स्कूल भोपाल द्वारा वर्ष 2010 में आयोजित हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा कक्षा 12 वीं (10+2) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मडमास जिला सीधी से उत्तीर्ण होना प्रमाणित किया गया है.
सीएमएचओ की नोटिस का जवाब तक नहीं दिया
ऊषा सिंह महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केन्द्र बांधी विकासखण्ड सोहावल के रिकार्डों का सत्यापन होने पर सीएमएचओ डॉ एलके तिवारी के द्वारा सूचित किया गया. इसके अलावा दिनांक 13.12.2024 तथा दिनांक 16.12.2024 को ऊषा सिंह के मोबाइल नंंबर में सम्पर्क कर उपस्थित होने हेतु भी कहा गया लेकिन ऊषा सिंह कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. ऐसे में विभाग ने इसे मप्र सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 (नौ) तथा नियुक्ति आदेश क्रमाक /स्था./2018/1520-21 सतना, दिनांक 22/02/2018 में दर्शित नियुक्ति की शर्त क्रमांक 8. के तहत ऊषा सिंह महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केन्द्र बांधी विकासखण्ड सोहावल को शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से डिसमिस कर दिया गया.
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