
E-KYC for Government Ration: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पीडीएस अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों से राशन (Government Ration in MP) प्राप्त करने वाले सभी हितग्राहियों की E-KYC कराने के लिए 9 से 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है. हितग्राहियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फोन पर E-KYC की सुविधा भी गुरुवार से उपलब्ध कराई जा रही है. इसके लिए "मेरा ई-केवायसी" ऐप प्रदेश में लॉन्च किया गया है. इस ऐप के माध्यम से राशन लेने वाले वृद्ध, दिव्यांग और बच्चों सहित कोई भी हितग्राही किसी भी एन्ड्राइड मोबाइल फोन से अपना और अपने परिजन का आधार नंबर ओटीपी दर्ज करके घर बैठे E-KYC कर सकते हैं.
एमपी सरकार की योजना
राष्ट्रीय खाद्य, सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों की E-KYC 30 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाकर करने के निर्देश मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने दिए हैं. मंत्री ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 543.31 लाख पात्र हितग्राहियों में से बाकी 108.27 लाख हितग्राहियों की E-KYC 30 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं. समय-सीमा में सभी पात्र हितग्राहियों की E-KYC न होने पर हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है.
कब से कब तक चलेगा अभियान?
जानकारी के अनुसार, 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रदेश में E-KYC कराने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. विशेष अभियान में E-KYC से शेष रह गये सभी पात्र हितग्राहियों की सूची पीओएस मशीन, स्थानीय निकाय, जेएसओ लॉगिन पर उपलब्ध कराई गयी है. उन्होंने बताया कि विशेष अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग के स्थानीय अमले का सहयोग लिया जा रहा है.
कैंप लगाकर करायी जाएगी E-KYC
खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि अभियान में हितग्राहियों की E-KYC ग्रामवार एवं मुहल्लेवार कैंप लगाकर की जाये. ई केवायसी करने गठित दलों को ग्राम अथवा मोहल्ले की सभी हितग्राहियों की E-KYC करने के बाद ही अन्य ग्राम या मोहल्ले में कैंप आयोजित किये जाये. E-KYC के दौरान परिवार के किसी सदस्य की मुत्यु होने, स्थायी रूप से प्रवास पर जाने एवं डुप्लीकेट होने पर एम राशन मित्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय के लॉगिन से विलोपन हेतु प्रविष्टि की जाएगी.
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सभी संभागायुक्त एवं कलेक्टर्स को जारी हुये निर्देश
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी 9 से 30 अप्रैल तक जिलावार पूर्ण कराने के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने समस्त संभागायुक्त एवं कलेक्टर्स को ई-केवायसी कार्य को गंभीरता से तिथिवार पूर्ण कराने के निर्देश जारी किये हैं. एसीएस रश्मि अरुण शमी ने कहा है कि ई-केवायसी से शेष हितग्राहियों की संख्या के अनुसार जिलों हेतु निर्धारित दैनिक लक्ष्य के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में शत्-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के ई-केवायसी पूर्ण कराये जाये. उन्होंने अफसरों को ई-केवायसी कार्य के जागरूकता के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये हैं.
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