
Cabinet decisions of Madhya Pradesh Government: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (Chief Minister of Madhya Pradesh) डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार को राजधानी भोपाल में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई. मंत्रि-परिषद द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 में शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषकों को अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना (Short Term Crop Loans to Farmers at 0% Interest Rate) को निरन्तर रखने की स्वीकृति दी गई है. सहकारी बैंकों (Co-Operative Banks)के माध्यम से कृषकों को फसल ऋण प्रदान किया जायेगा. योजना में खरीफ 2023 सीजन की ड्यू डेट 28 मार्च, 2024 तथा रबी 2023-24 सीजन की ड्यूडेट 15 जून 2024 रखी गयी है. राज्य शासन ने योजना के अन्तर्गत फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को 1.5 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) दिया जायेगा. गौर करने वाली बात यह है कि मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 (Madhya Pradesh Sankalp Patra 2023) में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण प्रदाय करने का राज्य सरकार का संकल्प है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक प्रारंभ होने के पहले राष्ट्रगीत "वंदे मातरम" का सामूहिक गान हुआ।@DrMohanYadav51 pic.twitter.com/zFTdyarJ6p
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) February 6, 2024
जिला स्तर पर चाइल्ड हेल्प लाइन का संचालन
मंत्रि-परिषद द्वारा मिशन वात्सल्य (Mission Vatsalya) में चाइल्ड हेल्प लाइन (Child Help Line) के सुचारू और कुशल संचालन के लिए विभागीय आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गयी. संशोधन के अनुसार जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक हेल्पलाईन यूनिट का संचालन किया जायेगा. इस कार्य के लिए मानव संसाधन का चयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता अनुसार विज्ञापन जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया से किया जायेगा. चाइल्ड हेल्प लाइन के सभी स्टाफ संविदा पर रखे जाएंगे.
तस्मै श्रीगुरवे नमः
— Tulsi Ram Silawat (@tulsi_silawat) February 6, 2024
आज कैबिनेट बैठक में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास हुआ है। जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय में वर्षों से चली आ रही कुलपति बोलने की परंपरा समाप्त हो गई है। हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान सबसे शीर्ष पर है, वे हमारी आस्था का केंद्र है। सनातन धर्म में तो गुरु को… pic.twitter.com/bhJaIMbT7y
कुलपति कहलाएंगे कुलगुरू
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया. विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पुन:स्थापित और पारित कराने संबंधी कार्यवाही के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया. विधेयक में संशोधन अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति पदनाम को कुलगुरू किये जाने पर अनुमोदन दिया गया हैं.
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